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PM की यात्रा से ठीक 2 दिन पहले बिहार को केंद्र से मिला एक और बड़ा तोहफा, इस काम के लिए 1583 करोड़ रुपये मंजूर
राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के अंतर्गत बिहार को 1583 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर सहमति दी है।
यह पूरी राशि केंद्रांश के रूप में मिलेगी। इसी तरह प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7150 करोड़ एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 766 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने सहमति दी है।
इसके अंतर्गत राज्य में 3443 प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना होगी। यह बिल्कुल नई योजना है, जो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत 11 मदों में केंद्र से राशि मिलेगीशिक्षा विभाग के मुताबिक, प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन मद में केंद्र से 3,632 करोड़ मिलेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा अभियान में राशि शिक्षकों के वेतन मद में उपलब्ध कराने की सहमति दी गयी है।
प्रारंभिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मती, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण और नये भवनों के निर्माण के लिए 1632 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 11 मदों में केंद्र से राशि मिलेगी।
इसमें शिक्षकों के वेतन एवं प्रशिक्षण पर खर्च होने वाली राशि से इतर लैंगिक समानता, शिक्षा का अधिकार कानून एवं स्किल एजुकेशन भी शामिल है। केंद्र के समक्ष मध्याह्न भोजन योजना में करीब 1456 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।
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Bihar: शैक्षणिक योग्यता अधूरी, पटना हाई कोर्ट ने फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन की अनुमति से किया इनकार
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले से शैक्षणिक योग्यता अधूरी रहने पर याचिकाकर्ता को फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन की अनुमति से इनकार कर दिया। इसी के साथ न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने प्रभाकर सिन्हा की याचिका को खारिज कर दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण वह चयन प्रक्रिया में भाग लेने का पात्र नहीं है।
याचिकाकर्ता ने अदलत में क्या कहा था?याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 22/2025 के तहत निकाली गई फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली प्रक्रिया में उन्हें अंतरिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी जाए।
उनका तर्क था कि उन्होंने 2020-22 सत्र में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में नामांकन लिया था, परंतु परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा विलंब किए जाने के कारण वे समय पर परीक्षा नहीं दे सके।
अधिवक्ता ने दिया ये तर्कयाचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि पहले भाग की परीक्षा जून 2023 में और दूसरे भाग की परीक्षा नवम्बर 2024 में आयोजित की गई, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अस्थायी अनुमति दी जाए, जो परिणाम और प्रशिक्षण पूर्ण होने पर मान्य हो।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास न तो तीनों भागों की उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र है और न ही बिहार राज्य फार्मेसी परिषद का पंजीकरण। केवल परीक्षा में देरी के आधार पर उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद कहा कि याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता अपूर्ण है और वह चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है। केवल परीक्षा में देरी के आधार पर उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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Pahalgam Terror Attack: 'आप तुरंत कश्मीर जाएं...' पहलगाम आतंकी हमले पर PM मोदी का अमित शाह को निर्देश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Pahalgam Terror Attack। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आज आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई है। वहीं, हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृह सचिव और IB के अधिकारी शामिल हैं।
पीएम मोदी ने शाह से की बातपीएम मोदी ने अमित शाह से फोन पर बातचीत की। उन्होंने इस घटना पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं, पीएम ने अमित शाह को घटनास्थल पर जाने का आदेश भी दिया है।
PM Modi had a telephonic conversation with Union Home Minister Amit Shah on the Pahalgam terror attack and asked him to take all suitable measures. PM also asked the Union Home Minister to visit the site. pic.twitter.com/K3g2b9aa5w
— ANI (@ANI) April 22, 2025इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
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'PM मोदी भी कहते हैं...', बिहार चुनाव को लेकर BJP प्रदेश अध्यक्ष ने दी नई जानकारी; CM नीतीश का भी लिया नाम
राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मधुबनी में 24 अप्रैल को प्रस्तावित सभा की तैयारी के सिलसिले में प्रचार कर रहे जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि एनडीए के कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं।
एनडीए की डबल इंजन सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। नीतीश कुमार कर्मयोगी हैं। बिना किसी स्वार्थ के दिन रात राज्य के विकास की चिंता करते रहते हैं।
उनके नेतृत्व में ही विकसित बिहार का सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार उनके लाडले मुख्यमंत्री हैं।
प्रधानमंत्री की सभा को लेकर मिथिलांचल में भारी उत्साहडॉ. जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा को लेकर पूरे मिथिलांचल में भारी उत्साह है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह एवं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के अभियान में विशेष रूप से लगे हुए हैं।
मिथिलांचल के विकास में संजय झा के योगदान को इतिहास में भी याद किया जाएगा। वे मिथिलांचल के विकास के लिए केंद्र में आवाज बुलंद करते हैं। उनके प्रयास को मिथिलांचल को कई सौगात मिले हैं।
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'न संसद-न सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च तो केवल...' उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की न्यायापलिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। मंगलवार को जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान की मूल भावना के ‘अंतिम स्वामी’ चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और संसद से ऊपर कोई भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी जब कुछ कहता है, तो वह बात देश के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर कही जाती है।
धनखड़ के बयान पर सिब्बल का पलटवारधनखड़ के बयान पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, "कानून: न तो संसद सर्वोच्च है और न ही कार्यपालिका। संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। इस देश ने अब तक कानून को इसी तरह समझा है।" हालांकि, कपिल सिब्बल ने अपने पोस्ट में उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिया।
कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत के हालिया फैसले, जिनकी कुछ भाजपा नेताओं और उपराष्ट्रपति ने आलोचना की है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं।
वरिष्ठ वकील ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय: संसद के पास कानून पारित करने का पूर्ण अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व संविधान की व्याख्या करना और पूर्ण न्याय करना है (अनुच्छेद 142)। न्यायालय ने जो कुछ कहा है, वह: 1) हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है 2) राष्ट्रीय हित से प्रेरित है।"
Supreme Court :
Parliament has the plenary power to pass laws
Supreme Court has the obligation to interpret the Constitution and do complete justice (Article 142)
Everything the Court said is :
1) Consistent with our constitutional values
2) Guided by national interest
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हाल में कहा था कि राज्यपाल अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को उस पर तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टिप्पणी की थी।
धनखड़ ने कहा था कि हम ऐसी स्थिति नहीं ला सकते, जहां राष्ट्रपति को निर्देश दिया जाए। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार केवल अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है।
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