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Bihar Politics: चुनाव से पहले कन्हैया कुमार की बढ़ी मुश्किलें, पटना में दर्ज हुआ एक और मामला; वजह भी सामने आई
जागरण संवाददाता, पटना। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में एक मामला दर्ज किया गया है।
शिकायत दर्जभारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कन्हैया कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा और अमर्यादित टिप्पणी का इस्तेमाल किया था।
पुलिस की कार्यवाहीकोतवाली इंस्पेक्टर राजन कुमार ने जानकारी दी है कि लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
साक्षात्कार में आरोपशिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि 11 अप्रैल को प्रसारित हुए साक्षात्कार के दौरान कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण यह मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में भी दर्ज हुआ केसबता दें कि एक दिन पहले भी पटना में कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वह पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे।
इसको लेकर पुलिस ने कन्हैया कुमार समेत 40 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि, बाद में एसकेपुरी थाने से सभी को बांड भरा कर छोड़ दिया गया। प्राथमिकी नगर निगम के रजिस्ट्रार गोपाल प्रसाद चौहान की लिखित शिकायत पर की गई।
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Bihar News: '10 लाख रुपये दो वरना...', बीमा भारती को मिली जान से मारने की धमकी; FIR के बाद एक्टिव हुई पटना पुलिस
संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। बिहार की पूर्व गन्ना मंत्री बीमा भारती से रविवार की सुबह अज्ञात लोगों ने फोन कर दस लाख की रंगदारी की मांगी है।
रकम नहीं देने पर जान मारने की धमकी भी दी है। पूर्व मंत्री ने धमकी मिलने के साथ ही फुलवारी शरीफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फोन नम्बर की जांच करते हुए रंगदारी मांगने वाले की तलाश में जुट गई है।
पुलिस को दी सूचनाघटना के संबंध में पूर्व गन्ना मंत्री बीमा भारती ने पुलिस को लिखित आवेदन देते हुए बताया है कि उनके मोबाईल नम्बर पर रविवार की सुबह साढ़े दस बजे एक अज्ञात नम्बर से फोन आया।
फोन जब उन्होंने उठाया तब फोन करने वाले ने उनको धमकी देते हुए कहा कि दस लाख की रंगदारी दो वरना जान से मार देंगें।
वह कुछ समझ पाती रंगदारी मांगने वाला अनापशनाप भी बोलने लगा। वह लगातार रंगदारी और जान मारने की बात करता रहा।
फोन आने के बाद सहम गईं पूर्व मंत्रीइस फोन के बाद वह डर गई और फिर फुलवारी शरीफ थाना को लिखित सूचना दी। थानाध्यक्ष फुलवारी शरीफ एस एम हैदरी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और फोन नम्बर की जांच कर आवश्यक कारवाई की जा रही है। मालूम हो कि बीमा भारती फुलवारी शरीफ के एकता नगर में विगत दिनों से रह रही हैं।
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तमिलनाडु के राज्यपाल ने लगवाया 'जय श्री राम' का नारा, कांग्रेस ने कहा- 'यह RSS की भाषा'
एएनआई, चेन्नई। मदुरै के थिरुप्परनकुन्द्रम में स्थित त्यागराजार इंजीनियरिंग कालेज के कंबन फेस्टिवल के दौरान छात्रों से 'जय श्री राम' का नारा लगाने के राज्यपाल आरएन रवि के आह्वान से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम में रवि मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे।
उन्होंने अपने संबोधन के अंत में 'जय श्री राम' का नारा लगाया और छात्रों से भी ऐसा करने के लिए कहा। हाल ही में राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 10 विधेयकों पर कार्रवाई न करने के लिए फटकार लगाई थी।
हसन ने कहा, 'राज्यपाल देश के सर्वोच्च पदों में से एक पर आसीन हैं, लेकिन वह एक धार्मिक नेता की तरह बोल रहे हैं... वह आरएसएस और भाजपा के प्रचार मास्टर बन गए हैं। राज्यपाल इस तरह से काम नहीं कर सकते। वह तमिलनाडु में आरएसएस की विचारधारा का प्रसार कर रहे हैं। वह जिस पद पर हैं वह एक संवैधानिक पद है, इसलिए उन्हें तटस्थ रहना होगा।'
10 विधेयकों पर नहीं की कार्रवाईकांग्रेस नेता ने कहा कि राज्यपाल रवि को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ ऐतिहासिक फैसला दिया है क्योंकि उन्होंने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 10 विधेयकों पर कार्रवाई न करके असंवैधानिक और मनमाने तरीके से काम किया है।
पद से हटाने का आग्रहभाकपा के राज्य सचिव आर. मुथरासन ने संवैधानिक मानदंडों के उल्लंघन में काम करने और निर्वाचित राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए भारत के राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से राज्यपाल रवि को पद से हटाने का आग्रह किया।
भूमिका की संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट किया- उन्होंने आरोप लगाया कि वह ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो खुद को न्यायपालिका और संविधान से ऊपर समझते हैं। मुथरासन ने राज्यपाल के इस कृत्य को तमिलनाडु की सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं के विपरीत बताया।
- उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की ओर इशारा किया, जिसने राज्यपाल द्वारा की गई कई कार्रवाइयों को पलट दिया, जिसमें उनकी भूमिका की संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट किया गया।
- मुथरासन ने कहा कि इसके बावजूद, राज्यपाल सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेना और विवादास्पद बयान देना जारी रखे हुए हैं।
इस बीच, राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार के एक वरिष्ठ नेता द्वारा 'अश्लील और अपमानजनक' भाषा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की और इसे 'अस्वीकार्य और शर्मनाक' बताया।
राज्यपाल ने कहा, हमने हाल ही में सत्तारूढ़ सरकार में उच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति को महिलाओं के प्रति बेहद अश्लील, उपहासपूर्ण और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते देखा। ऐसा व्यवहार न केवल एक सार्वजनिक व्यक्ति के लिए अशोभनीय है, बल्कि पूरी तरह से अस्वीकार्य और शर्मनाक है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। उन्होंने न केवल महिलाओं को अपमानित किया है, बल्कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्तों पर अपमानजनक टिप्पणी भी की है।'
द्रमुक ने हाल ही में राज्य के वन मंत्री के. पोनमुडी को महिलाओं और हिन्दू धर्म के खिलाफ अपमानजनक और अश्लील टिप्पणी करने के लिए उप महासचिव पद से हटा दिया था।
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Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले मांझी ने सीट को लेकर ठोक दिया दावा, नई डिमांड के बाद बढ़ा सियासी पारा
राज्य ब्यूरो, पटना। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (से.) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को पार्टी संरक्षक जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता मंत्री और पार्टी अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने की। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि पार्टी गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव में 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि 25-30 जिलों में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
बैठक में संगठनात्मक मजबूती, इंटरनेट मीडिया को सक्रिय बनाने, पार्टी का यू-टयूब चैनल शुरू करने, हम सेना नाम प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम बनाने और प्रत्येक जिले में सौ समर्पित कार्यकर्ताओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण देने पर भी सहमति बनाई गई।
संतोष कुमार ने कहा कि पार्टी का स्थापना दिवस 20 मई को पटना में भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस दौरान मांझी दर्पण नाम पार्टी स्मारिका का विमोचन भी किया गया।
बैठक में रामचंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह, देवेंद्र मांझी, श्याम सुंदर शरण, कौशलेंद्र कुमार, पम्पी शर्मा, रमेश सिंह, राजेश रंजन, शंकर मांझी, सहित दूसरे कई नेता उपस्थित रहे।
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IAS Transfer: बंदना बनीं समाज कल्याण विभाग की सचिव, बिहार में 3 IAS अफसरों का तबादला; 2 को मिला अतिरिक्त प्रभार
राज्य ब्यूरो, पटना। उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी को समाज कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। वह बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।
वहीं, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग, हरजोत कौर बम्हारा को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को तीन अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की। दो अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
मिहिर कुमार सिंह को मिला अतिरिक्त प्रभारपथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
राजस्व पर्षद की सदस्य डॉ. सफीना एएन को मगध प्रमंडल के आयुक्त के रूप में पदस्थापित किया गया है। वह अपर महानिदेशक, बिपार्ड गया के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।
बिहार भवन. नयी दिल्ली में स्थानिक आयुक्त के रूप में पदस्थापित कुंदन कुमार को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आइडा) के प्रबंध निदेशक काअतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
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'दुष्कर्म के प्रयास' संबंधी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई, इलाहाबाद HC के फैसले पर SC ने लगाई थी रोक
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एक ऐसे मामले की सुनवाई करेगा जिसमें उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि स्तनों को पकड़ना और पायजामे की डोरी तोड़ना दुष्कर्म के प्रयास के आरोप के लिए पर्याप्त नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित काज-लिस्ट के अनुसार, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ मंगलवार (15 अप्रैल) को पीडि़ता की मां की याचिका सहित इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी।
इलाहाबाद HC के फैसले पर SC ने लगाई थी रोकइलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के विवादित हिस्से पर रोक लगाते हुए जस्टिस गवई की अगुवाई वाली पीठ ने 26 मार्च को कहा था कि ऐसी टिप्पणियों से फैसला लिखने वाले की ओर से संवेदनशीलता की कमी और अमानवीय दृष्टिकोण का पता चलता है। पीठ ने कहा कि हमने 17 मार्च के उक्त फैसले और आदेश का अवलोकन किया है। हमें यह कहते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि विवादित आदेश में और विशेष रूप से पैराग्राफ 21, 24 और 26 में की गई कुछ टिप्पणियां फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की कमी को दर्शाती हैं।
SC ने मामले में क्या कहा?पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि पैराग्राफ 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं और पूरी तरह से असंवेदनशील एवं अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, इसलिए हम उक्त टिप्पणियों पर रोक लगाने के लिए इच्छुक हैं। जस्टिस गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि विवादास्पद फैसला क्षणिक आवेग में नहीं दिया गया था, बल्कि आदेश सुरक्षित रखने के चार महीने बाद दिया गया था।
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Bihar Jobs 2025: शिक्षा विभाग में होगी एक और बंपर भर्ती, BPSC लेगा एग्जाम
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
शिक्षा विभाग के स्तर से 1339 पदों नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप से दिया जा रहा है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा।
अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली, 2025 के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष रखा गया है।
वहीं, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण का प्रविधान भी प्रभावी होगा। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की पहली अगस्त के आधार पर होगी। ये नियुक्तियां बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग में प्राप्त होंगी।
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद मूल कोटि का होगा। इस पद पर नियुक्त होने वालों की प्रोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगी।
मेधा सूची के आधार पर वरीयता का निर्धारणसीधी भर्ती से नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों का वरीयता निर्धारण आयोग के मेधा सूची के आधार किया जाएगा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद पर नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी।
परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाएगी, तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवामुक्त कर सकेगा।
नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा।
प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्त के वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
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