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तमिलनाडु के मंत्री ने उड़ाया हिंदू धर्म का मजाक, विवाद बढ़ा तो मांगनी पड़ी माफी; कैबिनेट से हटाने की हो रही मांग
एजेंसी, चेन्नई। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाले तमिलनाडु के वन मंत्री के. पोनमुडी ने अपनी अनुचित टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। गौरतलब है कि पोनमुडी ने एक कार्यक्रम में महिलाओं और हिंदू धर्म के शैव एवं वैष्णववाद पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।
उनके भाषण का वीडियो प्रसारित होने के बाद द्रमुक अध्यक्ष स्टालिन ने 11 अप्रैल को पोनमुडी को पार्टी के उप महासचिव पद से हटा दिया था। चौतरफा विरोध के बाद पोनमुडी ने कहा, अपने अनुचित शब्दों के लिए मुझे खेद है। मैं उन सभी से दिल से माफी मांगता हूं, जिन्हें मेरे शब्दों से ठेस पहुंची है।
वीएचपी ने की मंत्रिमंडल से हटाने की मांगइस बीच विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने पोनमुडी को स्टालिन मंत्रिमंडल से तत्काल हटाने की मांग की है। उत्तर तमिलनाडु के विहिप राज्य अध्यक्ष अंडाल पी. चोकलिंगम ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन अगर धर्मनिरपेक्षता पर कायम हैं तो उन्हें पोनमुडी को तुरंत मंत्री पद से हटा देना चाहिए। पोनमुडी को द्रमुक में उप महासचिव पद से हटाना केवल दिखावा है।
उन्होंने घोषणा की कि वीएचपी पोनमुडी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर 15 अप्रैल को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। इस बीच हिंदू मुन्नानी के प्रदेश अध्यक्ष कादेश्वर सुब्रमण्यम ने भी पोनमुडी को मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर 15 अप्रैल को राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है।
हिंदुओं और हिंदी भाषियों का बताया अपमान- भाजपा नेता सैयद जफर इस्लाम ने पोनमुडी और द्रमुक पर निशाना साधा है। जफर इस्लाम ने कहा, 'द्रमुक की पोल खुल गई है। पोनमुडी ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों और शैवों का मजाक उड़ाया है और हिंदी भाषी नागरिकों को पानी पूरी बेचने वाला कहकर उनका अपमान किया है।
- उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि उनके बयानों के बावजूद द्रमुक ने उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। वहीं भाजपा नेता सीआर. केसवन ने कहा कि पोनमुडी को मंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
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UPI के बाद WhatsApp हुआ डाउन, यूजर्स को मैसेज भेजने में आ रही दिक्कत
नई दिल्ली, आईएएनएस। वाट्सएप यूजर्स को शनिवार को इसकी सुविधा के उपयोग में परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत में यूजर्स संदेश भेजने और स्टेटस अपलोड करने में असमर्थ थे।
एप आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफार्म डाउन डिटेक्टर के अनुसार, 81 प्रतिशत यूजर्स ने संदेश भेजने में समस्या की सूचना दी, जबकि 16 प्रतिशत ने एप के उपयोग में पूरी तरह समस्या की सूचना दी।
वाट्सएप की ओर से कोई बयान नहीं आया सामनेएक्स पर एक यूर्जर ने कहा कि क्या यह सिर्फ मेरा मामला है या आपका वाट्सएप भी बंद है मैं स्टेटस अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं और ऐसा करने में बहुत समय लग रहा है। इसे लेकर वाट्सएप की ओर से तत्काल कोई बयान नहीं आया है। कुछ यूजर्स ने मेटा के स्वामित्व वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इसी तरह की समस्या की सूचना दी।
यूजर्स ने दी ये प्रतिक्रियाएक यूजर ने लिखा क्या वाट्सएप बंद है। मुझे संदेश भेजने में परेशानी हो रही है। संदेश जा नहीं रहा। क्या कोई और इस तरह की समस्या का सामना कर रहा है।
फरवरी में भी आई थी परेशानीफरवरी के आखिर में भी वाट्सएप की सेवा में भारी व्यवधान पैदा हुआ था, जिससे दुनिया भर में कई यूजर्स एप का उपयोग करने में असमर्थ हो गए। वे वाट्सएप या इसके वेब संस्करण के माध्यम से कनेक्ट या संदेश भेजने या कोई काल करने में असमर्थ थे। डाउन डिटेक्टर ने उस दिन 9,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की थीं।
UPI की सेवाएं भी आज हुई थीं बाधितयूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सेवा के माध्यम से डिजिटल भुगतान शनिवार को एक बार फिर देशभर में ठप हो गया। इससे पेटीएम, गूगल पे और फोनपे जैसे प्लेटफार्म के लाखों यूजर्स प्रभावित हुए। कई आनलाइन भुगतान प्लेटफार्म पर डिजिटल सेवाएं बाधित रहीं।
बता दें कि एक पखवाड़े से भी कम समय में यह तीसरी बार है जब यूपीआई में व्यवधान के कारण लेन-देन प्रभावित हुआ। हाल ही में 26 मार्च और दो अप्रैल को भी यूपीआई में व्यवधान की खबरें आई थीं। यूजर रिपोर्ट के आधार पर सेवा व्यवधानों की निगरानी करने वाले प्लेटफार्म 'डाउन डिटेक्टर' के अनुसार, दोपहर एक बजे तक 2,358 शिकायतें दर्ज की गईं। सबसे ज्यादा शिकायतें भुगतान (81 प्रतिशत) और फंड ट्रांसफर (17 प्रतिशत) के लिए थीं। (इनपुट एजेंसी के साथ)
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तहव्वुर राणा के सेल में बस इन अधिकारियों की एंट्री, सुरक्षा को लेकर क्या है NIA का प्लान?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेजा है। इस दौरान उससे पूछताछ की जानी है। तहव्वुर राणा मामले में मुख्य जांच अधिकारी एनआईए की उप महानिरीक्षक जया रॉय हैं।
बताया जाता है कि तहव्वुर राणा को भारत वापस लाने की जिम्मेदारी जया रॉय पर भी थी। जांच अधिकारी जया रॉय का लक्ष्य आंतकी तहव्वुर राणा से उसकी भारत यात्राओं और खास कर के 8 नवंबर से 21 नवंबर, 2008 के बीच की उसकी गतिविधियों और संपर्कों के बारे में जानकारी निकालना है।
18 दिनों की रिमांड पर राणाकोर्ट ने आदेश दिया है कि तहव्वुर राणा 18 दिनों तक एनआईए की हिरासत में रहेगा। कोर्ट के फैसले के बाद एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा कि इस दौरान आतंकी से विस्तार से पूछताछ की जाएगी। जिससे ये पता लगाया जा सके कि साल 2008 में हुए इस घातक हमलों के पीछे की पूरी साजिश कैसे रची गई। इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी और 238 से अधिक लोग घायल हुए थे।
कौन कर सकेगा तहव्वुर राणा की सेल में प्रवेशमाना जा रहा है कि राणा की रिमांड के दौरान उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। बताया जा रहा है कि एनआईए प्रमुख सदानंद दाते द्वारा अधिकृत कुछ अधिकारी ही जेल के भीतर जा सकेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते 2008 के हमले के दौरान मुंबई में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात थे। वे उस समय आतंकवादियों से लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हुए थे।
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विशेष सुरक्षा गार्ड बारी-बारी से राणा पर नजर रख रहे हैं। वहीं, इन गार्ड्स को आपस में बात करने की अनुमति नहीं दी गई है। बताया गया कि जब राणा को पूछताछ के लिए किसी अन्य शहर में ले जाया जाएगा, उस दौरान खास सावधानी बरती जाएगी।
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Bihar DElEd Exam 2025: डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा के लिए 15 से 26 अप्रैल तक भरें फॉर्म, यहां देखें पूरा शेड्यूल
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने डीएलएड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले मूल पंजीयन कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
परीक्षा समिति ने कहा है कि त्रुटियों का सुधार के उपरांत समिति के वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com पर विद्यार्थियों का मूल पंजीयन कार्ड एवं सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष और सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष की डीएलएड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है।
संस्थान के प्राचार्य उक्त वेबसाइट से मूल पंजीयन कार्ड एवं परीक्षा आवेदन का प्रपत्र डाउनलोड कर अपने संस्थान के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
विद्यार्थी प्राचार्य से पंजीयन कार्ड की मूल प्रति एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र प्राप्त करेंगे। दिए गए विवरणी और निर्देश के अनुसार 15 से 26 अप्रैल के बीच ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरेंगे और साथ में निर्धारित शुल्क भी जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के द्वितीय वर्ष, सत्र 2022-24 के प्रथम एवं द्वितीय तथा सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष की पूर्व में आयोजित परीक्षा शामिल हुए और अनुत्तीर्ण हो गए या किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हुए हो, तो ऐसे विद्यार्थी पर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं।
जो विद्यार्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरेंगे, वे किसी भी स्थिति में परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।
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'राष्ट्रपति भी तीन महीने के भीतर राज्यों से आए विधेयकों पर करें फैसला', सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला
माला दीक्षित, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पहली बार राष्ट्रपति के विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर दी है। कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना होगा।
अगर इसमें कोई देरी होती है और राष्ट्रपति तय समय में निर्णय नहीं लेते तो इसका उचित कारण रिकार्ड किया जाएगा और संबंधित राज्य को बताया जाएगा। बिल को अनिश्चितकाल के लिए दबाकर बैठ जाने पर सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास कोई पाकेट वीटो या पूर्ण वीटो नहीं है। अनुच्छेद 201 में शैल डिक्लेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि दो में से एक विकल्प को उन्हें चुनना होगा। या तो वह विधेयक को मंजूरी दें या फिर उस पर मंजूरी रोक लें।
राज्यपाल का कार्यालय लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत करे कामसंवैधानिक योजना संवैधानिक अथारिटी को अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में विधेयकों पर सहमति के बारे में राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा के दायरे में बांध दिया है। यदि राष्ट्रपति सहमति देने में देरी करते हैं, तो संबंधित राज्य सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। राज्यपाल के कार्यालय को लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार काम करना चाहिए।
तमिलनाडु सरकार ने उठाया था मुद्दायह ऐतिहासिक व्यवस्था न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन की पीठ ने आठ अप्रैल को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए फैसले में दी है। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल आरएन रवि द्वारा लंबे समय तक 10 विधेयकों को दबा कर बैठे रहने और विधानसभा द्वारा उन विधेयकों को दोबारा पारित कर भेजे जाने पर राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने का मुद्दा उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 414 पृष्ठ के फैसले में राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था तय की है। यह फैसला शुक्रवार की देर रात सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड हुआ है।
कानून बन गए 10 विधेयक- फैसले में कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा रोक कर रखे गए 10 विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष दोबारा विचार के लिए भेजने की तिथि से मंजूर घोषित किया है। यह पहला मौका है जब सर्वोच्च अदालत ने सीधे विधेयकों को मंजूर घोषित किया है। विधेयकों को राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोर्ट के आदेश से कानून की हैसियत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को सीधे मंजूरी का फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त विशेष शक्तियों के तहत किया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजे जाने और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 में मंजूरी देने की प्राप्त शक्तियों की विस्तृत व्याख्या की है।
- कोर्ट ने कहा है कि वैसे तो संविधान के अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें तर्कसंगत समय में निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 में मिली शक्ति को तर्कसंगतता के सामान्य नियम से कोई छूट प्राप्त नहीं है।
- कहा कि प्रविधान की प्रकृति, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन की रिपोर्ट व गृह मंत्रालय का चार फरवरी, 2016 को जारी मैमोरेंडम को देखते हुए राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए भेजे गए विधेयक पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। अगर यह तय समय सीमा पार हो जाए और देरी हो जाए तो उसके उचित कारण रिकार्ड किए जाने चाहिए और संबंधित राज्य को बताए जाने चाहिए।
कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जब कभी राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किसी विधेयक को पूरी तरह असंवैधानिक होने के आधार पर रोक लेते हैं और राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति को इस संवैधानिक अदालत से गाइडेड होना चाहिए। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह कार्यपालिका और विधायिका की कार्रवाई की वैधता और संवैधानिकता तय करे। ऐसे में राष्ट्रपति को बुद्धिमानी से काम लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट को रिफरेंस भेज कर राय लेनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के पास कोई पूर्ण वीटो नहीं है और यही नियम राष्ट्रपति पर भी लागू होता है।
पहले भी उठ चुका है विधेयकों को लटकाने का मामलावैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमिलनाडु के मामले में आया है, जिसमें राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक विधेयकों को दबाए रखने और दोबारा पारित होकर आने पर राष्ट्रपति को भेजे जाने का मुद्दा तमिलनाडु सरकार ने उठाया था। लेकिन, यह पहला मौका नहीं है, जबकि ऐसा हुआ हो। गुजरात कंट्रोल ऑफ टेरोरिज्म एंड आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (गुजकोका) भी लंबे समय तक राष्ट्रपति के पास लंबित रहा और चौथी बार भेजे जाने पर 2019 में बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। जबकि यह बिल पहली बार 2003 में राष्ट्रपति को भेजा गया था।
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