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Bihar News: सावधान हो जाएं अकाउंट होल्डर! इन बैंक खातों पर आयकर विभाग और केंद्रीय एजेंसियों की नजर
जागरण संवाददाता, पटना। बिना पैन नंबर दिए खोले गए बैंक खातों की सख्ती निगरानी होगी। इन बैंक खातों पर आयकर विभाग और केंद्रीय एजेंसियों की नजर है।
साइबर अपराध और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग और केंद्रीय एजेंसियों ने बैंक को इस संबंध में निर्देश दिया है।
साथ ही आयकर विभाग ने ऐसे बैंक खातों को लेकर निगरानी बढ़ाने की कवायद आरंभ की है। उन खातों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है, जिनमें बड़ी राशि की लेनदेन हो रही है।
राज्य के सीमावर्ती क्षेत्राें में फर्जी खाते खोलकर बड़ी राशि की लेनदेन की जानकारी केंद्रीय एजेंसी को प्राप्त हुई है। भारतीय बैंक संघ ने अवैध लेनदेन में शामिल खातों को जब्त करने का अधिकार की मांग की है।
सख्त होंगे बैंक खातों की सत्यापन प्रक्रियाबैंकों में खोले जाने वाले खाता की सत्यापन प्रक्रिया अब सख्त होगी। बताया जाता है कि आमतौर पर पैन नहीं रहने पर मतदाता पहचान पत्र और फार्म 60 का उपयोग करके बैंक में खाते खोले जाते हैं।
केंद्रीय एजेंसियों ने बैंकों को फार्म 60 का उपयोग कर खोले गए बैंक खातों की सत्यापन प्रक्रिया के मानक सख्त करने के लिए कहा गया है।
ऐसे खातों के सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग के आंकड़ों का उपयोग किया जाए। साथ ही ऐसे खातों पर लेनदेन की संख्या भी सीमित की करने के लिए कहा है।
पैन कार्ड नहीं होने पर प्रयोग में आते है फार्म 60फार्म 60 एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति करते हैं जो अभी तक पैन कार्डधारक नहीं हैं। यह विभिन्न वित्तीय लेन-देन के लिए आवश्यक है, जैसे बैंक खाता खोलना, निवेश करना या संपत्ति खरीदना।
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Bihar High Alert: पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार में हाई अलर्ट, सीमावर्ती जिलों में विशेष चौकसी
राज्य ब्यूरो, पटना। कश्मीर के पहलगाम की आतंकी घटना (Pahalgam Terror Attack) और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार दौरे को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों को हाई अलर्ट करते हुए विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। खासकर नेपाल और बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाने और 24 घंटे पेट्रोलिंग करने का आदेश जारी किया गया है।
इसके अलावा पटना, बोधगया, राजगीर समेत अन्य प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर भी सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाई गई है। पटना और दरभंगा एयरपोर्ट भी सुरक्षा-व्यवस्था और सुदृढ़ करने को कहा गया है।
डीजीपी ने की सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षासूत्रों के अनुसार, डीजीपी विनय कुमार ने बुधवार को सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब दो घंटे तक बैठक कर सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान पुलिस के वरीय अधिकारियों को आवश्यकतानुसार सुरक्षा एवं अतिरिक्त बलों की भी मदद लेने को कहा गया है।
सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा को लेकर एसएसबी के शीर्ष अधिकारियों से भी फोन पर बात की गई है। सभी सीमावर्ती जिले को चौबीसों घंटे निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। सीमा पार से आने वाले लोगों की सघन जांच करने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी जिलों की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार नहीं आएगा मनीष रंजन का शव, बंगाल में होगा अंतिम संस्कारपहलगाम के आंतकी हमले में मारे गए रोहतास के मनीष रंजन का शव बिहार नहीं लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार बंगाल के पुरुलिया में होने की उम्मीद है।
डीजीपी विनय कुमार ने मीडिया के सवाल पर बताया कि मनीष सेंट्रल एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर थे। उनकी पोस्टिंग दक्षिण भारत में थी। उनकी ससुराल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में है। उनका अंतिम संस्कार वही होने की उम्मीद है। रोहतास में उनके परिवार का कोई करीबी सदस्य नहीं रहता है।
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Bihar News: तलाकशुदा पिता को निभानी होगी एक और जिम्मेदारी, अविवाहित बेटी को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि तलाकशुदा हिन्दू पिता अपनी अविवाहित बालिग बेटी की शिक्षा और विवाह के खर्च से मुंह नहीं मोड़ सकता, भले ही वह बेटी मां के साथ रह रही हो।
अदालत ने इस व्यय को बेटी का कानूनी अधिकार बताते हुए तलाकशुदा पिता को चार माह के भीतर बीस लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश पी. बी. बजंथ्री की खंडपीठ ने अपीलार्थी श्वेता कुमारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला पारित किया। श्वेता ने अपने पूर्व पति से बेटी के लिए भरण-पोषण एवं विवाह की राशि की मांग की थी।
अदालत को बताया गया कि श्वेता कुमारी और उनके पति की शादी 8 जनवरी, 2003 को हुई थी और दिसंबर 2004 में एक बेटी का जन्म हुआ।
वर्ष 2011 में पति ने मानसिक उत्पीड़न और पत्नी के अलग रहने का हवाला देते हुए तलाक की याचिका पटना के फैमिली कोर्ट में दायर की। फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने 5 नवंबर, 2022 को तलाक की अनुमति दे दी।
इस आदेश को चुनौती देते हुए श्वेता कुमारी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसमें उन्होंने बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए धनराशि देने की मांग की।
तलाक के बावजूद पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती- कोर्टउन्होंने कहा कि तलाक के बावजूद पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती, खासकर तब जब बेटी अविवाहित और आर्थिक रूप से निर्भर हो।
सभी पक्षों की आर्थिक स्थिति और दायित्वों पर विचार करने के बाद, हाईकोर्ट ने माना कि अविवाहित बेटी का यह अधिकार हिन्दू कानून के अंतर्गत संरक्षित है।
अदालत ने तलाकशुदा पिता को निर्देश दिया कि वह चार माह की अवधि में बेटी के शिक्षा और विवाह के खर्च के मद में बीस लाख रुपये जमा करें।
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