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Bihar Land Survey: अब तेजी से होगा भूमि सर्वे का काम, 1000 से अधिक पदों पर होने जा रही भर्ती

Dainik Jagran - April 4, 2025 - 7:26pm

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक हजार से अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो एवं अमीन के अलावा कुछ अन्य पदों पर भी नियुक्ति होने जा रही है।

मालूम हो कि पिछले साल विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 10 हजार लोगों की नियुक्ति हुई थी। यह संविदा पर थी। इनमें से करीब एक हजार लोगों को पक्की सरकारी नौकरी मिल गई तो इस विभाग से त्याग पत्र देकर चले गए।

नियुक्ति के लिए अलग से नहीं शुरू होगी प्रक्रिया

सूत्रों ने बताया कि इन नियुक्तियों के लिए अलग से प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। पहले के पैनल के सफल अभ्यर्थियों के बीच से ही इनका चयन किया जाएगा। सबसे अधिक रिक्ति अमीन की है। बड़ी संख्या जूनियर इंजीनियर अमीन के पद पर नियुक्ति हुए थे। ये स्थायी सेवा में चले गए।

BPSC परीक्षा पास करते ही छोड़ दी नौकरी

इसके अलावा, बीटेक डिग्रीधारी भी कानूनगो एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने के बाद इस श्रेणी के कुछ अधिकारी भी नौकरी छोड़कर चले गए हैं। भूमि सर्वेक्षण की गति प्रभावित न हो, इसके लिए रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का प्रयास किया जा रहा है।

नियुक्ति प्रक्रिया
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 1000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी।
  • पूर्व पैनल के अभ्यर्थियों से चयन किया जाएगा, नई प्रक्रिया शुरू नहीं होगी।
पदों की रिक्तता
  • सबसे अधिक रिक्तियां अमीन पद पर हैं।
  • जूनियर इंजीनियर अमीन स्थायी सेवा में समायोजित हो चुके हैं।
नौकरी छोड़ने का कारण
  • बीटेक डिग्रीधारी कानूनगो एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद नौकरी छोड़ चुके हैं।
  • रिक्त पदों को जल्दी भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भूमि संरक्षण की पांच वर्ष से लंबित योजनाओं की समीक्षा करें पूर्ण कराएं : विजय सिन्हा

दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जलछाजन विकास घटक-2.0 के तहत भूमि संरक्षण निदेशालय की ओर से चलाई जा रही 35 परियोजनाओं की समीक्षा की। यह केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है।

440 करोड़ रुपये की लागत वाली स्वीकृत परियोजनाओं को पांच वर्षो में पूरा करना था लेकिन अभी तक लंबित है। ऐसे में उपमुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को 18 जिलों के 326 पंचायतों में क्रियान्वित योजनाओं को मुखिया से सहयोग लेकर त्वरित गति से पूर्ण कराने का निर्देश दिया है।

इन योजनाओं में मुख्य रूप से आहर एवं तालाबों का जीर्णोद्धार आदि कार्य संचालित किए जाते है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

विजय सिन्हा ने अधिकारियों से कहा कि वर्षा जल न केवल सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्त्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि मिट्टी की नमी को संरक्षित रखने में भी सहायक होता है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसे वर्षा जल के संचयन और पुनर्भरण तकनीकों द्वारा सुधारा जा सकता है। भू-क्षरण को नियत्रिंत करने में भी वर्षा जल संचयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

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Bihar School News: गर्मी में बिहार के स्कूलों का समय बदला, अब सुबह इतने बजे लगेगी क्लास, देखें नया टाइम-टेबल

Dainik Jagran - April 4, 2025 - 6:56pm

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar School New Timings: भीषण गर्मी के मद्देनजर राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षाएं 7 अप्रैल यानी सोमवार से सुबह साढ़े छह बजे (मार्निंग) से संचालित होगी।

इसमें 71,863 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। मार्निंग में विद्यालयों के संचालन की व्यवस्था एक जून यानी गर्मी की छुट्टी होने के पूर्व तक बनी रहेगी। बच्चों की छुट्टी अपराह्न 12.20 बजे होगी, लेकिन शिक्षक दोपहर 12.30 बजे जाएंगे।

इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से शुक्रवार को जारी किया गया। मार्निंग शिफ्ट में विद्यालयों के संचालन के लिए समय-सारणी भी जारी की गई है।

शिक्षा विभाग के मुताबिक समय-सारणी के तहत सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित होंगे। साथ ही पहली कक्षा में बच्चों का नामांकन अभियान भी चलेगा। विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का आदेश सभी प्रधानाध्यापकों को दिया गया है।

वहीं, दूसरी ओर सभी जिलों में विद्यालयों में निरीक्षण हेतु तैनात किए गए अफसरों का भ्रमण होगा। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सभी विद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा।

इस प्रकार है समय-सारणी
  • सुबह 6.30 बजे से विद्यालय शुरू होगा
  • 6.30 से 7.00 बजे तक प्रार्थना आदि होगी
  • 7.00 से 7.40 बजे तक पहली घंटी
  • 7.40 से 8.20 बजे तक दूसरी घंटी
  • 8.20 से 9.00 बजे तक तीसरी घंटी
  • 9.00 से 9.40 बजे तक टिफिन रहेगी और प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जाएंगे
  • 9.40 से 10 बजे तक चौथी घंटी
  • 10.20 से 11.00 बजे तक पांचवीं घंटी
  • 11.00 से 11.40 बजे तक छठी घंटी
  • 11.40 से 12.20 बजे तक सातवीं घंटी। उसके बाद छात्र-छात्राओं की छुट्टी।

दोपहर 12.20 से 12.30 बजे तक प्रधानाध्यापक के स्तर से शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों की समीक्षा। अगले दिन के लिए कार्य योजना एवं छात्रों को दिए गए गृह कार्य की समीक्षा एवं जांच होगी।

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Annamalai: 'नए अध्यक्ष की रेस में नहीं...' क्या अन्नामलाई छोड़ेंगे तमिलनाडु BJP अध्यक्ष का पद?

Dainik Jagran - National - April 4, 2025 - 6:52pm

पीटीआई, कोयंबटूर। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई के लिए कयास लगाए जा रहे हैं वह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच शुक्रवार को उन्होंने कहा कि वह पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में नहीं हैं। 

अन्नामलाई ने कहा कि पार्टी में किसी तरह की प्रतिस्पर्धा की कोई गुंजाइश नहीं होती और यह पद सर्वसम्मति से तय किया जाता है।

'मैं प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में नहीं'

कोयंबटूर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब अन्नामलाई से पूछा गया कि क्या वह तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने कहा, "मैं नए प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं हूं। मैं किसी भी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ता।"

अन्नामलाई से यह भी पूछा गया कि क्या AIADMK 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन करने की शर्त के रूप में उन्हें पद से हटवाना चाहती है? इस पर उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि बीजेपी आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और नए अध्यक्ष के चुनाव के वक्त इस पर बात होगी।

वक्फ विधेयक पर दिया बड़ा बयान

अन्नामलाई ने वक्फ विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने दावा किया कि 1913 से 2013 तक देशभर में 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ के अधीन थी, लेकिन 2013 से 2025 के बीच 21 लाख एकड़ और जुड़ गई है। यानी अब कुल 39 लाख एकड़ जमीन वक्फ के अधीन हो गई है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई में पूरे शहर को वक्फ घोषित कर दिया गया था और मंदिरों की जमीन को भी वक्फ संपत्ति बताने की कोशिश की गई थी। लेकिन संशोधन विधेयक से अब इन सभी विवादित मामलों का समाधान निकल आया है।

वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का आरोप

अन्नामलाई ने दावा किया कि कई जगहों पर वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा, "पिछले साल वक्फ की 126 करोड़ रुपए की आय हुई थी। लेकिन कई जगहों पर कब्जा होने के कारण आय में गिरावट आई है। अब चार साल इंतजार करिए और देखिए कि वक्फ कितना पैसा कमाएगा और यह गरीब मुसलमानों को मिलेगा।"

टीवीके के विरोध पर तंज

वक्फ विधेयक के खिलाफ अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए अन्नामलाई ने कहा कि क्या उन्होंने इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष कोई आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई थी? उन्होंने कहा, "टीवीके आखिर विरोध किस चीज़ का कर रही है? कानून में क्या गलत है? उन्हें खुद भी नहीं पता कि वे किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं।"

एनईईटी मुद्दे पर डीएमके को घेरा

अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर एनईईटी परीक्षा को लेकर "नाटक" करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब यह मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधेयक को खारिज कर दिए जाने के बाद अब डीएमके सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है।

उन्होंने डीएमके सरकार को चुनौती देते हुए कहा, "अगर आपमें हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन डीएमके सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि एनईईटी परीक्षा को लागू करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था।"

मुरुगन मंदिर के अभिषेक पर विवाद

मरुदामलाई भगवान मुरुगन मंदिर में हुए अभिषेक समारोह पर अन्नामलाई ने कहा कि जिस तरह से यह आयोजन हुआ, उससे यह संदेह पैदा हुआ कि यह 'कुंभाभिषेकम' था या "डीएमके सम्मेलन"। उन्होंने आरोप लगाया कि जबकि आम भक्तों को अनुमति नहीं दी गई, डीएमके के 750 खास लोगों को विशेष दर्शन पास दिए गए।

यह भी पढ़ें: Video: वक्फ बिल के खिलाफ में सड़कों पर उतरे मुस्लिम, कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक विरोध प्रदर्शन

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Video: वक्फ बिल के खिलाफ में सड़कों पर उतरे मुस्लिम, कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक विरोध प्रदर्शन

Dainik Jagran - National - April 4, 2025 - 5:31pm

एएनआई, नई दिल्ली। वक्फ बिल (Waqf Bill) का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। दोनों सदनों से बिल पारित हो चुका है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। वहीं, लोकसभा में बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े। गौरतलब है कि एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने बिल पर सहमति जाहिर की है।

वहीं, विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है। कांग्रेस ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन भी बना लिया है।

इसी बीच देशभर के कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय द्वारा बिल का विरोध हो रहा है। बंगाल, गुजरात समेत कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिल की खिलाफत की है।

कोलकाता में संयुक्त मंच के बैनर तले मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | West Bengal: Members of the Muslim community take to the streets in Kolkata to protest against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/pKZrIVAYlz

— ANI (@ANI) April 4, 2025

#WATCH | Kolkata: Muslim organisations, under the banner of Joint Forum for Waqf Protection, are holding protests against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/gyLv2iBwjQ

— ANI (@ANI) April 4, 2025

गुजरात के अहमदाबाद में विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | Ahmedabad: Various Muslim organisations hold protests against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/viavsuqf3D

— ANI (@ANI) April 4, 2025

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में टीवीके महासचिव एन आनंद वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार की निंदा करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हैं।

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | TVK General Secretary N Anand participates in a protest to condemn the union government over the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/Tmv1xpdS4E

— ANI (@ANI) April 4, 2025

बेंगलुरु में मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Muslim organisations hold protests against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/EV9Ba9rROC

— ANI (@ANI) April 4, 2025

यह बिल अधिकार देने के लिए, छीनने के लिए नहीं:  ऑल इंडिया मुस्लिम जमात

बता दें कि कई मुस्लिम संगठन इस बिल के समर्थन भी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ विधेयक को लेकर अपना समर्थन क‍िया और मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि इस कानून से समुदाय की संपत्तियों, मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों या कब्रिस्तानों को कोई खतरा नहीं है। उन्‍होंने कहा, "यह विधेयक अधिकार देने के लिए है, उन्हें छीनने के लिए नहीं।"

(एएनआई इनपुट से)

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