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' ये मॉडल ऑफ करप्शन का नया अध्याय है', नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर बरसी BJP

Dainik Jagran - National - April 18, 2025 - 7:05pm

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड घोटाला कांग्रेस के मॉडल ऑफ करप्शन का एक नया अध्याय है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नेशनल हेराल्ड को चंदा नहीं, बल्कि विज्ञापन के रूप में पैसा देते हैं। साथ ही सवाल उठाया कि आखिर ये विज्ञापन किस आधार पर दिए जाते हैं, जबकि अखबार नहीं छाप रहे हैं?

हेराल्ड का नाम आते ही कांग्रेस परेशान हो जाती है: BJP

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यहां कहा कि हेराल्ड का नाम सामने आते ही पार्टी के पूरे तंत्र में एक तरह की घबराहट, बेचैनी और असहजता दिखाई देने लगती है, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है।

'खटाखट मॉडल बीमार और लाचार हो गया'

उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला अपने आप में एक ऐसा मॉडल है, जो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अखबार केवल कागजी होते हैं, जो छपते, बिकते और पढ़े नहीं जाते और नेशनल हेराल्ड इसी श्रेणी में आता है।

कांग्रेस शासित राज्यों के अखबार को विज्ञापन देने को लेकर निशाना साधते हुए अनुराग ने कटाक्ष किया कि राहुल गांधी पहले खटाखट मॉडल की बात करते थे। आज कांग्रेस शासित राज्यों में वही मॉडल खटारा, बीमार और लाचार हो गया है। वहां की जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे, लेकिन नेशनल हेराल्ड जैसे संस्थानों को विज्ञापन देकर सरकारी पैसे दिए जा रहे हैं।

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'अपना नंबर दे दो...', बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर ने महिला से की छेड़छाड़; सेल्फी लेने के लिए पड़ गया पीछे

Dainik Jagran - National - April 18, 2025 - 6:39pm

आईएएनएस, बेंगलुरु। बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थल पर एक महिला के साथ सेल्फी लेने और उसका मोबाइल नंबर मांगने की अभद्रता पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना पुलकेशीनगर पुलिस थाने की है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मणि के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार महिला एक दुकान के पास अपने पुरुष मित्रों के साथ खड़ी थी, लेकिन आरोपी ऑटोरिक्शा वाले ने महिला से छेड़खानी करते हुए उसका मोबाइल नंबर मांगने की जिद की और फिर उसके साथ सेल्फी लेने के लिए उसके पीछे पड़ गया।

पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत

उसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ऑटो वाले ने जबरदस्ती सेल्फी लेने की भी कोशिश कीथी। बाद में उस पीड़िता ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

इसी तरह एक अन्य घटना में बेंगलुरु पुलिस ने एक व्यक्ति को अश्लीलता और पीड़िता के स्वजनों पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया है।

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मणिपुर में सुरक्षाबलों की कार्रवाई, दो उग्रवादी गिरफ्तार; भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त

Dainik Jagran - National - April 18, 2025 - 6:37pm

पीटीआई, इंफाल। मणिपुर के विभिन्न हिस्सों में तलाश अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने एक प्रतिबंधित संगठन के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और 11 हथियार तथा 10 आइईडी जब्त किए। इस गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस ने दी।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि कांगलेई यावोल कन्ना लूप (केवाईकेएल) के दो उग्रवादियों को गुरुवार को थौबल जिले के वांगजिंग खाबाखोंग इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से दो हथगोले जब्त किए गए।

11 हथियार समेत कई IED जब्त

सुरक्षा बलों ने तेगनौपाल, इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों में तलाश अभियान के दौरान 11 हथियार और कई आईईडी जब्त किए। तेगनौपाल जिले से नौ एमएम की दो देसी पिस्तौल, मैगजीन, 10 आईईडी और आठ हथगोले जब्त किए गए।

उखरुल में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की मौत

उधर, मणिपुर के उखरुल में भूमि विवाद को लेकर दो गांवों के लोगों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। घटना गुरुवार को हुई, जिसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली माकन ने शांगचिंग और लुंगरेइफुंग तांग गांवों में निषेधाज्ञा लागू कर दी। झड़प के पीछे की वजह दोनों गांवों के निवासियों के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर थी। मृतक की पहचान 46 वर्षीय रामसन आरके के रूप में हुई है। उसे बाएं सीने पर गोली लगी थी।

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ऑनर किलिंग के मामले में SC ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, परिवार पर तय होंगे हत्या के आरोप

Dainik Jagran - National - April 18, 2025 - 6:08pm

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग के एक मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किए जाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मामले में आरोपी परिवार के खिलाफ हत्या का आरोप तय करने का आदेश दिया है।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप तय करने के लिए निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को 26 वर्षीय जिया-उर रहमान के पिता की सहमति से सहारनपुर की अदालत में केस चलाने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का आदेश दिया है।

रहमान की उसकी प्रेमिका के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पुलिस को आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने की अनुमति दी थी।

इस धारा में दस वर्ष से उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। जबकि 302 में उम्रकैद या मौत की सजा हो सकती है।

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