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Bihar Weather Today: बिहार के 24 जिलों के लिए टेंशन वाला अलर्ट, मौसम एक बार फिर दिखाएगा रौद्र रूप
जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: उत्तर बिहार से झारखंड और ओडिशा होते हुए आंध्रप्रदेश तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है। चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र पश्चिम असम और आसपास बना है। पश्विमी हिमालय क्षेत्र में बुधवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव डालने की संभावना है।
वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने व अन्य मौसमी कारक के कारण प्रदेश में 19 अप्रैल तक बिहार के पूर्वी भागों के एक या दो स्थानों भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात व झोंके के साथ 50-60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने को लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
अगले 24 घंटों में 24 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावनामौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित 24 जिलों में गरज-तड़क के साथ तेज आंधी-पानी की संभावना को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी और दक्षिण-मध्य भागों में 30-40 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलने की संभावना है।
5 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बीते 24 घंटों के दौरान जमुई जिले के झाझा में सर्वाधिक वर्षा 48.6 मिमी दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षागया के अतरी में 47.2 मिमी, नवादा के कौआकोल में 34.2 मिमी, सिवान में 27.6 मिमी, भोजपुर के कोइलवर में 27.4 मिमी, गया के टेकारी में 27.2 मिमी, पटना के बिक्रम में 23.6 मिमी, पटना के संपतचक में 21.2 मिमी, गया के मानपुर में 19.2 मिमी, पटना के पुनपुन में 19.2 मिमी, गया के वजीरगंज में 18.6 मिमी, पटना के दुल्हिन बाजार में 18.4 मिमी, बिहारशरीफ में 18.0 मिमी, नवादा के हिसुआ में 17.4 मिमी, पटना के दानपुर में 16.4 मिमी, नवादा के काशीचक में 16.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
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Waqf Law 2025: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर अहम सुनवाई आज, याचिका दायर कर एक्ट रद करने की मांग
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की तीन सदस्यीय पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
वक्फ संशोधन कानून-2025 की वैधानिकता को चुनौतीसुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिनमें वक्फ संशोधन कानून-2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। ज्यादातर याचिकाएं कानून के विरोध में हैं, हालांकि कुछ याचिकाओं में कानून का समर्थन भी किया गया है। दो याचिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून वक्फ एक्ट 1995 को ही चुनौती देते हुए रद करने की मांग की गई है।
बुधवार को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कुछ याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है लेकिन केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है ताकि सुप्रीम कोर्ट एकतरफा सुनवाई करके कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करे। कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष भी सुने।
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वालों में ये हैं शामिलसुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वालों में ऑल इंडिया मजलिसे एत्याहादुल मुस्लमीन (एआइएमएएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी , कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जीमयत उलमा ए हिन्द के प्रेसिडेंट अरशद मदनी, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड, एसोसिएशन फार प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स हैं।
इसके अलावा राजद सांसद मनोज झा, द्रमुक सांसद ए.राजा, समस्त केरल जमीयतुल उलमा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया, इंडियन मुस्लिम लीग, अंजुम कादरी, तैयब खान, एपीसीआर (नागरिक अधिकार संरक्षण संघ), तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान और वाइसआर कांग्रेस पार्टी ने याचिका दाखिल कर वक्फ संशोधन कानून 2025 का विरोध करते हुए इसे रद करने की मांग की है।
इन राज्यों ने वक्फ कानून का किया समर्थनजबकि सात राज्यों की सरकारों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है। इसके अलावा कुछ याचिकाएं ऐसी भी दाखिल हुई हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून को रद करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने कही ये बातसुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और उत्तर प्रदेश की रहने वाली पारुल खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वक्फ कानून 1995 को हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाला बताते हुए रद करने की मांग की है।
इन दोनों याचिकाओं में यह भी मांग की गई है कि कोर्ट घोषित करे कि वक्फ कानून के तहत जारी होने वाले आदेश, निर्देश या अधिसूचनाएं हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर लागू नहीं होंगी।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को खत्म करने की मागवक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में नए संशोधित कानून के प्रविधानों को रद करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 संविधान में मिले बराबरी के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाओं में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रविधान का भी विरोध किया गया है।
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Muda Land Scam: सिद्दरमैया की बढ़ीं मुश्किलें, मुडा भूमि घोटाले में कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में एक स्पेशल बेंगलुरु कोर्ट ने झटका दे दिया है और उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की जांच में उन्हें दी गई क्लीन चिट को स्वीकार करने के बजाय उसकी गहन जांच जारी रखने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को दिया यह निर्देशजन प्रतिनिधियों के लिए बने विशेष अदालत ने मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रस्तुत बी रिपोर्ट पर अपना फैसला टाल दिया, जिसमें सिद्दरमैया को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को निर्देश दिया कि कोई भी फैसला सुनाए जाने से पहले एक व्यापक अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
याचिका पर अब कोर्ट सात मई को सुनवाई करेगामुडा भूमि घोटाले मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर बी रिपोर्ट के खिलाफ ईडी द्वारा दायर याचिका पर अब कोर्ट सात मई को सुनवाई करेगा। ईडी और शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने लोकायुक्त पुलिस की क्लीन चिट रिपोर्ट को चुनौती देते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी।
सुनवाई के दौरान जज संतोष गजानन भट ने कहा कि बी रिपोर्ट पर निर्णय तभी लिया जाएगा जब लोकायुक्त पुलिस पूरी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित कर दी और अगली सुनवाई तय कर दी।
इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी द्वारा किए गए अनुरोध के बाद लोकायुक्त पुलिस को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति भी दी। इससे पहले, लोकायुक्त पुलिस के मैसूर डिवीजन ने सिद्दरमैया और तीन अन्य के खिलाफ आरोपों की जांच के आधार पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दीजांच अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। इस मामले में सीएम सिद्दरमैया और उनकी पत्नी पार्वती के अलावा उनके साले और जमीन के मालिक देवराजू भी आरोपित हैं।
अदालत ने कहा कि जांच केवल चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिएहालांकि, अदालत ने कहा कि जांच केवल चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और पुलिस को इसमें शामिल सभी लोगों की जांच करने और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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दुबई में दो भारतीय श्रमिकों की हत्या, पाकिस्तानियों ने तलवार से हमला कर उतारा मौत के घाट
पीटीआई, हैदराबाद। दुनिया में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले दुबई में दो भारतीयो की हत्या की खबर मिली है। पीटीआई के मुताबिक, दुबई में तेलंगाना के दो श्रमिकों की पाकिस्तानियों ने हत्या कर दी।
दो पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने मंगलवार को दावा किया कि दुबई की एक बेकरी में एक पाकिस्तानी नागरिक ने धार्मिक नारे लगाते हुए हमला किया। हमले में तेलंगाना के दो लोगों की मौत हो गई और तीसरा घायल हो गया।
एक बेकरी में काम करते थे पीड़ितएक मृतक के चाचा ए पोशेट्टी ने पीटीआई को बताया कि निर्मल जिले के सोन गांव के अष्टपु प्रेमसागर (35) की 11 अप्रैल को तलवार से हत्या कर दी गई। कथित घटना उस बेकरी में हुई जहां पीड़ित काम करते थे। पोशेट्टी ने बताया कि प्रेमसागर के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। उनके परिवार के सदस्यों को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है।
भारत सरकार शव लाने में करेगी मददउन्होंने सरकार से उनके शव को भारत लाने में मदद करने का आग्रह किया। इस बीच, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि दूसरे मृतक का नाम श्रीनिवास है जो निजामाबाद जिले का रहने वाला था। वहीं, हमले में घायल व्यक्ति की पत्नी भवानी ने निजामाबाद जिले में संवाददाताओं को बताया कि उसके पति सागर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने जताया दुख, मदद का दिया आश्वासनकेंद्रीय मंत्री रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुबई में तेलंगाना के दो तेलुगु युवकों, निर्मल जिले के अष्टपु प्रेमसागर और निजामाबाद जिले के श्रीनिवास की नृशंस हत्या से गहरा सदमा लगा है। इस मामले पर माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से बात की और उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को पूर्ण सहायता और पार्थिव अवशेषों को तत्काल वापस लाने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने जयशंकर को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय भी इस मामले में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी उनके संपर्क में हैं।
गुरुग्राम जमीन घोटाला: रॉबर्ट वाड्रा से आज भी पूछताछ करेगी ED, कांग्रेस देशभर में करेगी प्रदर्शन
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने छह साल बाद छह घंटे तक पूछताछ की। गुरुग्राम के शिकोहपुर में 7.5 करोड़ रुपये में जमीन खरीदकर डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेचने के मामले में वाड्रा से मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत पूछताछ की गई। उन्हें बुधवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
रॉबर्ट वाड्रा से पहले भी पूछताछ कर चुकी हैवाड्रा के खिलाफ ईडी दो अन्य मामलों बीकानेर जमीन घोटाला और संजय भंडारी से जुड़े लंदन के ब्रायंस्टन स्क्वायर में मकान खरीद की भी मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही है। वाड्रा से वर्ष 2018 और 2019 में ईडी कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। लेकिन, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दाखिल होने के कारण आगे पूछताछ नहीं हो सकी।
ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अदालती विकल्प खत्म होने के बाद वाड्रा से पूछताछ शुरू की गई है। वैसे इस मामले में ईडी ने डीएलएफ से मिले 58 करोड़ रुपये में से अधिकांश को जब्त कर लिया है। इनमें वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हास्पीटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियां भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि जल्द ही घोटाले से जुड़े ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज और डीएफएफ के अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। इन सब से पूछताछ होने के बाद ईडी मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून की धाराओं से तहत वाड्रा व अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी।
बीकानेर जमीन मामले में भी चल रही है जांचवाड्रा के खिलाफ बीकानेर में 65 हेक्टेयर जमीन खरीद घोटाले में भी ईडी जांच कर रही है। केवल 75 लाख रुपये में इस जमीन को बाद में एलीजेंसी फिनलीज को पांच करोड़ में बेचा गया था। ईडी इस मामले में 6.87 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर चुकी है। इनमें स्काईलाइट हॉस्पीटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की एक अचल संपत्ति भी शामिल है।
इस मामले में ईडी नौ आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वाड्रा और उसकी कंपनी की भूमिका की जांच चल रही है। जल्द ही वाड्रा को इस मामले में भी पूछताछ के लिए समन किया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
संजय भंडारी से जुड़े रॉबर्ट वाड्रा के तारलंदन में रह रहे और वहां की अदालत में प्रत्यर्पण के केस का सामना कर रहे संजय भंडारी के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच के दौरान लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर के असली मालिक रॉबर्ड वाड्रा के होने के सबूत मिले थे। इस मामले की जांच अभी चल रही है और ईडी संजय भंडारी के प्रत्यर्पण और ब्रिटेन में भेजे गए लेटर रोगेटरी (एलआर) के जवाब का इंतजार कर रही है।
जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा के नेतृत्व में गठित किया गया था आयोगजागरण संवाददाता के अनुसार, गुरुग्राम में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को सस्ती दरों पर जमीन देने का घटनाक्रम साल 2008 का है। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे।
भाजपा ने बना दिया था चुनावी मुद्दाभाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनाव में वाड्रा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इसे चुनावी मुद्दा बना दिया था। इसकी जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा के नेतृत्व में आयोग भी गठित किया गया था, लेकिन तब जांच किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। इस संबंध में केस कई साल तक अदालत में भी चला। 2018 में इसी जमीन घोटाले में गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस आधार पर ईडी द्वारा जांच की जा रही है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नामईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य आरोपितों को भी जांच के लिए बुला सकती है ईडी जिस एफआइआर के आधार पर जांच कर रही है, उसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी। गुरुग्राम के गांव तौरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा ने गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने में एक सितंबर 2018 को शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया था कि वाड्रा की कंपनी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है। इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी शामिल बताया जाता है।
कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोपशिकायतकर्ता सुरेंद्र शर्मा का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ के बीच हुई डील के बाद बदले में हुड्डा सरकार ने डीएलएफ को गुरुग्राम के वजीराबाद में 350 एकड़ जमीन का आवंटन किया। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य आरोपितों को भी जांच के लिए बुला सकती है।
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Karnataka Caste Census: कर्नाटक में जाति जनगणना का विरोध, वोक्कालिगारा संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी
पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना का विरोध तेज हो गया है। वोक्कालिगारा संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी दी है। जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट शुक्रवार को कैबिनेट के समक्ष पेश की गई थी। इस पर 17 अप्रैल को होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी।
नपिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांगगौरतलब है कि इस रिपोर्ट में रिपोर्ट में पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण को मौजूदा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ नेताओं सहित राजनीतिक दलों ने भी इसे अवैज्ञानिक करार दिया है तथा नए सिरे से सर्वेक्षण की मांग की है। विभिन्न जातियों, विशेषकर प्रमुख वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के मंत्री अगली कैबिनेट के दौरान अपनी आपत्तियां रखने की तैयारी कर रहे हैं।
जाति जनगणना लागू हुई तो बड़े आंदोलन पर विचारवोक्कालिगा समुदाय के संगठन वोक्कालिगा संघ के अध्यक्ष केंचप्पा गौड़ा ने कहा कि अगर सरकार जाति जनगणना रिपोर्ट को लागू करती है बड़े आंदोलन पर विचार करेंगे। संघ ने समुदाय की जनसंख्या निर्धारित करने के लिए अपना स्वयं का सर्वेक्षण कराने की भी योजना बनाई है और इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है।
संघ के निदेशक नेल्लीगेरे बाबू ने कहा कि वे मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को संदेश देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने जाति जनगणना रिपोर्ट लागू की तो उनकी सरकार गिर जाएगी। रिपोर्ट में लिंगायत समुदाय की जनसंख्या 66.35 लाख और वोक्कालिगा समुदाय की जनसंख्या 61.58 लाख बताई गई है। कई लिंगायत मंत्रियों और विधायकों ने भी आपत्ति जताई है।
राज्य में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 70 प्रतिशतसूत्रों के अनुसार जाति आधारित जनगणना से पता चला है कि राज्य में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 70 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों के लिए मौजूदा 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूदा सात प्रतिशत के साथ ओबीसी को 51 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने से राज्य का कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो जाएगा।
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Murshidabad Violence: झारखंड की ओर पलायन कर रहे लोग, कई परिवारों को मालदा में रोका; राहत शिविर में ले रहे शरण
एएनआई, कोलकाता। वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद कई परिवार विस्थापित हो गए हैं, जिनमें से कई झारखंड के पाकुड़ जिले में पलायन कर गए हैं, जबकि अन्य ने मालदा में स्थापित राहत शिविरों में शरण ली है। झारखंड के पाकुड़ में पलायन करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान अपनी आपबीती बताते हुए रो पड़े।
अचानक कुछ लोग आए और तोड़फोड़ शुरू कर दीएएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या हुआ। मैंने सुबह अपनी दुकान खोली और बाहर बैठ गया। फिर कई लोग आए और उन्होंने दरवाजे पीटना शुरू कर दिया, ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं और दरवाजे तोड़ दिए। मेरा टेलीविजन, मेरा शीशा, मेरा फर्नीचर, 2-3 अलमारियां और मेरा सारा पैसा घर पर ही था। हम परसों रात यहां आए हैं।
उपद्रवियों ने उनका घर-बार सब कुछ जला दियापुलिस व केंद्रीय बल की तैनाती के बावजूद मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों सुती, धुलियान, जंगीपुर में लोग अभी भी खौफ में हैं। पीड़ितों का कहना है कि उपद्रवियों ने उनका घर-बार सब कुछ जला दिया। उन्हें डर है कि पुलिस व केंद्रीय बल के चले जाने के बाद उन पर फिर से हमला हो सकता है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साधी चुप्पीअशांति के बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर स्थिति बिगड़ने के बावजूद चुप रहने का आरोप लगाया है। सीएम योगी ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार स्थिति बिगड़ने के बावजूद चुप रही है।
सीएम योगी ने कहा कि बंगाल जल रहा हैएक सभा को संबोधित करते हुए, सीएम योगी ने मुर्शिदाबाद में तत्काल केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय को भी धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल जल रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री चुप हैं। वह दंगाइयों को 'शांति का दूत' कहती हैं। लेकिन जो लोग केवल बल को समझते हैं, वे बातों से नहीं सुनते। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन्होंने दंगाइयों को अशांति फैलाने की पूरी आजादी दे दी है। पिछले हफ्ते से पूरा मुर्शिदाबाद जल रहा है, फिर भी सरकार चुप है। ऐसी अराजकता पर नियंत्रण होना चाहिए।
उपद्रवियों ने स्थानीय लोगों के घरों में की तोड़फोड़बता दें कि पिछले दिनों वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ स्थानीय लोगों के घरों में भी तोड़फोड़ की थी। वहीं दूसरी ओर दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में पुलिस के साथ उपद्रवियों की झड़प के बाद अभी भी तनाव व्याप्त है।
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