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इस चीनी एप ने दिखाया भारत का गलत नक्शा, सरकार ने गूगल को प्ले स्टोर से हटाने का दिया निर्देश

Dainik Jagran - National - April 21, 2025 - 5:28pm

आईएएनएस, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल को प्ले स्टोर से चीनी चैट एप एबलो को हटाने का निर्देश दिया है। इस पर दिखाया गया भारत का नक्शा सही नहीं है।

सरकार ने नोटिस में कहा है कि चीनी वीडियो चैट प्लेटफार्म ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और अपने मानचित्र से लक्षद्वीप को पूरी तरह से हटा दिया है।

गूगल प्ले स्टोर से इसे दस हजार से अधिक लोगों ने किया डाउनलोड

प्ले स्टोर पर इसे 10000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गूगल ने आदेश का अनुपालन कर लिया है, क्योंकि एप के प्ले स्टोर पेज पर अब यह संदेश दिखाई दे रहा है कि हमें खेद है, अनुरोधित यूआरएल इस सर्वर पर नहीं मिला। यह एप अब भारतीय यूजर्स के लिए एपल के एप स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है।

केंद्र सरकार ने गूगल को जारी किया नोटिस

गूगल को भेजे नोटिस में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध एबलो एप में दर्शाए गए नक्शे में भारत की बाहरी सीमा को गलत तरीके से दर्शाया गया है। यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालता है।

आईटी नियम 2021 का पालन न करने पर लगाई फटकार

इसी तरह 2021 में ट्विटर (अब एक्स) को सरकार ने आईटी नियम 2021 का पालन न करने पर फटकार लगाई थी। तत्कालीन ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से दर्शाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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'चार हफ्ते का समय देता हूं, कहीं से भी...', बाल तस्करी मामले पर SC ने दिल्ली पुलिस को दिया सख्त अल्टीमेटम

Dainik Jagran - National - April 21, 2025 - 4:53pm

एएनआई, नई दिल्ली।  देश में बाल तस्करी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि देश में बच्चों की तस्करी स्थिति बदतर होती जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को अपहृत नवजात शिशुओं को खोजने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि दिल्ली के अंदर और बाहर नवजात शिशुओं का अपहरण करने और उन्हें बेचने में शामिल गिरोहों के मुद्दे की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

कोर्ट ने पुलिस को दिए सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को चार सप्ताह का समय देते हुए कहा कि वह बाल तस्करी में शामिल गिरोह के सरगना और अपहृत शिशुओं का पता लगाए और प्रगति के बारे में अदालत को सूचित करे।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, "वे (बाल तस्करी गिरोह) समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। (बच्चों की) खरीद-फरोख्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता कि वे कहां पहुंच जाते हैं। अगर कोई लड़की है तो आपको पता है कि वह कहां पहुंच जाएगी। यह बहुत गंभीर स्थिति है।"

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दिव्यांग लोगों पर टिप्पणी कर बुरे फंसे Samay Raina, SC ने रणवीर इलाहबादिया मामले में पक्षकार बनाने का दिया आदेश

Dainik Jagran - National - April 21, 2025 - 4:48pm

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय स्टैंडअप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिव्यांग लोगों के संबंध में समय रैना की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगता और बीमारी पर चुटकुले बनाने पर समय रैना को पक्षकार बनाने को कहा है।

समय रैना ने अंधे व्यक्ति का उड़ाया था मजाक

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने आदेश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना की क्लिप को रिकॉर्ड पर लिया है, जिसमें एक अंधे व्यक्ति के साथ ही दो महीने के शिशु का मजाक उड़ाया गया था, जिसे जीवित रहने के लिए 16 करोड़ इंजेक्शन की जरूरत थी।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आरोपों से वास्तव में परेशान हैं। हम इन घटनाओं को रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे। यदि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट के साथ वीडियो-क्लिपिंग है तो उन्हें लाएं। संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाएं और उपाय सुझाएं।

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