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EPFO New Rules: अब UAN से बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए Employer से नहीं लेनी होगी मंजूरी, जानिए क्या है नया नियम

Dainik Jagran - National - April 3, 2025 - 6:11pm

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को बैंकिंग की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने की पहल को आगे बढ़ाते हुए इपीएफओ दावा निपटान प्रक्रिया (EPFO Claim Settlement Process) को और सरल बनाने के लिए दो बड़े सुधार किए गए हैं।

इसमें पहला सुधार चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। दूसरा बदलाव यह हुआ है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए नियोक्ता (Employer) की मंजूरी की आवश्यकता को EPFO ने हटा दिया है।

श्रम मंत्रालय ने बताया कितने लोगों को मिलेगा लाभ

श्रम मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के इन सुधारों को समग्र रूप से इपीएफओ में लागू किए जाने की जानकारी एक बयान जारी कर साझा की। चेक-बैंक पास बुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को हटाने का लाभ इपीएफओ के 7.7 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा।

वहीं यूएएन के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को हटाने से लंबित अनुमोदन वाले लगभग 15 लाख सदस्यों को तत्काल लाभ मिलेगा। इस आवश्यकता को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट सदस्यों के लिए पायलट आधार पर थोड़े सुधार किया गया था।

क्यों लाया गया नया नियम?

मंत्रालय के अनुसार मई 2024 को इसके लांच होने के बाद से इस कदम से 1.7 करोड़ इपीएफ सदस्यों को लाभ मिल चुका है। चूंकि यूएएन के साथ बैंक खाते को जोड़ने के समय बैंक खाताधारक का नाम पहले से ही ईपीएफ सदस्य के विवरण के साथ सत्यापित होता है, इसलिए अब इस अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। वहीं यूएएन के साथ बैंक खाता विवरण जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को इसलिए हटा दिया गया है कि वर्तमान में प्रत्येक सदस्य को अपने बैंक खाते को यूएएन से जोड़ना आवश्यक है ताकि उनके पीएफ निकासी को ऐसे खाते में सहजता से जमा किया जा सके।

हर रोज बैंक अकांउट जोड़ने के लिए आते हैं इतने रिक्वेस्ट

उल्लेखनीय है कि सदस्यों द्वारा प्रतिदिन बैंक खाते को जोड़ने के लिए लगभग 36,000 अनुरोध किए जा रहे हैं और बैंकों को सत्यापन पूरा करने में औसतन 3 दिन लगते हैं। हालांकि बैंक सत्यापन के बाद नियोक्ता की ओर से प्रक्रिया को मंजूरी देने में लगने वाला औसत समय लगभग 13 दिन है। इसकी वजह से नियोक्ता के स्तर पर कार्यभार बढ़ जाता है और बैंक खाते को जोड़ने में देरी होती है।

EPFO के अनुसार वर्तमान में प्रत्येक माह योगदान देने वाले 7.74 करोड़ सदस्यों में से 4.83 करोड़ सदस्यों ने अपने बैंक खातों को यूएएन से जोड़ दिया है। जबकि 14.95 लाख स्वीकृतियां नियोक्ताओं के स्तर पर लंबित हैं। इन दोनों सुधारों से उन सदस्यों को भी सुविधा होगी जो अपना नया बैंक खाता नंबर दर्ज करके पहले से जुड़े बैंक खाते को बदलना चाहते हैं।

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Categories: Hindi News, National News

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