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कौन कर रहा है वक्फ कानून रद करने की मांग? SC में आज होगी बड़ी सुनवाई, 10 प्वाइंट में समझिए पूरा घटनाक्रम

Dainik Jagran - National - April 16, 2025 - 8:21am

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच दोपहर 2 बजे से वक्फ बोर्ड के खिलाफ और समर्थन में दायर याचिकाओं पर दलीलें सुनेगी।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के पास 10 याचिकाएं लिस्ट की गई है। लेकिन धार्मिक संस्थाओं, सांसदों, राजनीतिक दलों, राज्यों को मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। आईए जानते हैं वक्फ कानून को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ...

  • संसद से 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। सरकार ने 8 अप्रैल से अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जारी की थी।
  • हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और असम समेत 7 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जानी चाहिए।
  • चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ जिन 10 याचिकाओं की सुनवाई करेगी, उन्हें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रेटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, ऑल केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर्रहीम और राजद सांसद मनोज कुमार झा ने दायर किया है।

  • कुछ याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। कुछ याचिकाओं में इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसे मनमाना और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण भी बताया गया है।
  • अपनी याचिका में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संशोधित कानून वक्फ को दी गई सुरक्षा को खत्म कर देता है। उन्होंने दावा किया है कि वक्फ संपत्तियों को दी गई सुरक्षा को कम करना और अन्य धर्मों के लिए इसे बरकरार रखना भेदभावपूर्ण है।
  • आप के अमानतुल्ला खान ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसका धार्मिक संपत्ति प्रशासन के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।
  • सरकार ने कहा है कि यह विधेयक संपत्ति और उसके प्रबंधन के बारे में है, धर्म के बारे में नहीं। सरकार ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हैं और उनकी आय से गरीब मुसलमानों या महिलाओं और बच्चों को कोई मदद नहीं मिलती है, जिसे संशोधित कानून ठीक कर देगा।
  • साथ ही, इस विधेयक को लोगों के एक बड़े वर्ग से सलाह-मशविरा करने के बाद तैयार किया गया है और इसे गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों का समर्थन भी प्राप्त है। सरकार ने दावा किया है कि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की जांच से गुजरा है और सदस्यों द्वारा सुझाए गए कई संशोधनों को इसमें शामिल किया गया है।

  • वक्फ कानून और उससे पहले विधेयक के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इनमें से सबसे खराब प्रदर्शन बंगाल में हुआ, जहां विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेघर हो गए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार संशोधित वक्फ कानून को लागू नहीं करेगी।

Waqf Law 2025: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर अहम सुनवाई आज, याचिका दायर कर एक्ट रद करने की मांग

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दिल्ली-NCR में अगले तीन दिन चलेगी लू, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश; UP-राजस्थान समेत इन राज्यों में मौसम बदलेगा रंग

Dainik Jagran - National - April 16, 2025 - 8:08am

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली समेत देशभर के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों के मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम बदला हुआ रहेगा।

उत्तर भारत में गर्मी और लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य भारत और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है।

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में 16 अप्रैल यानी आज मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली में शाम होते-होते तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसी के साथ आसमान में बादल छाए रहने की भी संभावना है। हवा में नमी का स्तर मध्यम रहेगा, और हवा की गति 10-20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

राजस्थान में भी बारिश

राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा।बीकानेर, जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने 18 अप्रैल तक लू की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। हालांकि, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम ज्यादातर शुष्क और धूप वाला रहेगा।

उत्तर प्रदेश में भी गर्मी कर रही परेशान

यूपी में कुछ जगहों पर आज मौसम साफ और गर्म रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कानपुर और आगरा में भी तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की धुंध की संभावना है। वहीं लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, यूपी में आज से 18 अप्रैल तक हल्की बारिश की संभावना है।

बिहार के कुछ इलाकों में होगी बारिश

महाराष्ट्र के कोंकण, मराठवाड़ा, और विदर्भ क्षेत्रों में 16 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बिहार में मौसम गर्म रहेगा, लेकिन कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। साथ ही गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, असम और मेघालय में हल्की बारिश की संभावना है।

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Bihar Weather Today: बिहार के 24 जिलों के लिए टेंशन वाला अलर्ट, मौसम एक बार फिर दिखाएगा रौद्र रूप

Dainik Jagran - April 16, 2025 - 7:00am

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: उत्तर बिहार से झारखंड और ओडिशा होते हुए आंध्रप्रदेश तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है। चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र पश्चिम असम और आसपास बना है। पश्विमी हिमालय क्षेत्र में बुधवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव डालने की संभावना है।

वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने व अन्य मौसमी कारक के कारण प्रदेश में 19 अप्रैल तक बिहार के पूर्वी भागों के एक या दो स्थानों भारी वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात व झोंके के साथ 50-60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने को लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

अगले 24 घंटों में 24 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित 24 जिलों में गरज-तड़क के साथ तेज आंधी-पानी की संभावना को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी और दक्षिण-मध्य भागों में 30-40 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलने की संभावना है।

5 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बीते 24 घंटों के दौरान जमुई जिले के झाझा में सर्वाधिक वर्षा 48.6 मिमी दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा 

गया के अतरी में 47.2 मिमी, नवादा के कौआकोल में 34.2 मिमी, सिवान में 27.6 मिमी, भोजपुर के कोइलवर में 27.4 मिमी, गया के टेकारी में 27.2 मिमी, पटना के बिक्रम में 23.6 मिमी, पटना के संपतचक में 21.2 मिमी, गया के मानपुर में 19.2 मिमी, पटना के पुनपुन में 19.2 मिमी, गया के वजीरगंज में 18.6 मिमी, पटना के दुल्हिन बाजार में 18.4 मिमी, बिहारशरीफ में 18.0 मिमी, नवादा के हिसुआ में 17.4 मिमी, पटना के दानपुर में 16.4 मिमी, नवादा के काशीचक में 16.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

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Waqf Law 2025: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर अहम सुनवाई आज, याचिका दायर कर एक्ट रद करने की मांग

Dainik Jagran - National - April 16, 2025 - 6:53am

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की तीन सदस्यीय पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

वक्फ संशोधन कानून-2025 की वैधानिकता को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिनमें वक्फ संशोधन कानून-2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। ज्यादातर याचिकाएं कानून के विरोध में हैं, हालांकि कुछ याचिकाओं में कानून का समर्थन भी किया गया है। दो याचिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून वक्फ एक्ट 1995 को ही चुनौती देते हुए रद करने की मांग की गई है।

बुधवार को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कुछ याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है लेकिन केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है ताकि सुप्रीम कोर्ट एकतरफा सुनवाई करके कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करे। कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष भी सुने।

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वालों में ये हैं शामिल

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वालों में ऑल इंडिया मजलिसे एत्याहादुल मुस्लमीन (एआइएमएएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी , कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जीमयत उलमा ए हिन्द के प्रेसिडेंट अरशद मदनी, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड, एसोसिएशन फार प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स हैं।

इसके अलावा राजद सांसद मनोज झा, द्रमुक सांसद ए.राजा, समस्त केरल जमीयतुल उलमा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया, इंडियन मुस्लिम लीग, अंजुम कादरी, तैयब खान, एपीसीआर (नागरिक अधिकार संरक्षण संघ), तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान और वाइसआर कांग्रेस पार्टी ने याचिका दाखिल कर वक्फ संशोधन कानून 2025 का विरोध करते हुए इसे रद करने की मांग की है।

इन राज्यों ने वक्फ कानून का किया समर्थन

जबकि सात राज्यों की सरकारों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है। इसके अलावा कुछ याचिकाएं ऐसी भी दाखिल हुई हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून को रद करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और उत्तर प्रदेश की रहने वाली पारुल खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वक्फ कानून 1995 को हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाला बताते हुए रद करने की मांग की है।

इन दोनों याचिकाओं में यह भी मांग की गई है कि कोर्ट घोषित करे कि वक्फ कानून के तहत जारी होने वाले आदेश, निर्देश या अधिसूचनाएं हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर लागू नहीं होंगी।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को खत्म करने की माग

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में नए संशोधित कानून के प्रविधानों को रद करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 संविधान में मिले बराबरी के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाओं में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रविधान का भी विरोध किया गया है।

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Muda Land Scam: सिद्दरमैया की बढ़ीं मुश्किलें, मुडा भूमि घोटाले में कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

Dainik Jagran - National - April 16, 2025 - 6:52am

 एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में एक स्पेशल बेंगलुरु कोर्ट ने झटका दे दिया है और उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की जांच में उन्हें दी गई क्लीन चिट को स्वीकार करने के बजाय उसकी गहन जांच जारी रखने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को दिया यह निर्देश

जन प्रतिनिधियों के लिए बने विशेष अदालत ने मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रस्तुत बी रिपोर्ट पर अपना फैसला टाल दिया, जिसमें सिद्दरमैया को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को निर्देश दिया कि कोई भी फैसला सुनाए जाने से पहले एक व्यापक अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।

याचिका पर अब कोर्ट सात मई को सुनवाई करेगा

मुडा भूमि घोटाले मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर बी रिपोर्ट के खिलाफ ईडी द्वारा दायर याचिका पर अब कोर्ट सात मई को सुनवाई करेगा। ईडी और शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने लोकायुक्त पुलिस की क्लीन चिट रिपोर्ट को चुनौती देते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी।

सुनवाई के दौरान जज संतोष गजानन भट ने कहा कि बी रिपोर्ट पर निर्णय तभी लिया जाएगा जब लोकायुक्त पुलिस पूरी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित कर दी और अगली सुनवाई तय कर दी।

इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी द्वारा किए गए अनुरोध के बाद लोकायुक्त पुलिस को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति भी दी। इससे पहले, लोकायुक्त पुलिस के मैसूर डिवीजन ने सिद्दरमैया और तीन अन्य के खिलाफ आरोपों की जांच के आधार पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी

जांच अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। इस मामले में सीएम सिद्दरमैया और उनकी पत्नी पार्वती के अलावा उनके साले और जमीन के मालिक देवराजू भी आरोपित हैं।

अदालत ने कहा कि जांच केवल चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए

हालांकि, अदालत ने कहा कि जांच केवल चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और पुलिस को इसमें शामिल सभी लोगों की जांच करने और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

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दुबई में दो भारतीय श्रमिकों की हत्या, पाकिस्तानियों ने तलवार से हमला कर उतारा मौत के घाट

Dainik Jagran - National - April 16, 2025 - 6:50am

पीटीआई, हैदराबाद। दुनिया में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले दुबई में दो भारतीयो की हत्या की खबर मिली है। पीटीआई के मुताबिक, दुबई में तेलंगाना के दो श्रमिकों की पाकिस्तानियों ने हत्या कर दी।

दो पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने मंगलवार को दावा किया कि दुबई की एक बेकरी में एक पाकिस्तानी नागरिक ने धार्मिक नारे लगाते हुए हमला किया। हमले में तेलंगाना के दो लोगों की मौत हो गई और तीसरा घायल हो गया।

एक बेकरी में काम करते थे पीड़ित

एक मृतक के चाचा ए पोशेट्टी ने पीटीआई को बताया कि निर्मल जिले के सोन गांव के अष्टपु प्रेमसागर (35) की 11 अप्रैल को तलवार से हत्या कर दी गई। कथित घटना उस बेकरी में हुई जहां पीड़ित काम करते थे। पोशेट्टी ने बताया कि प्रेमसागर के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। उनके परिवार के सदस्यों को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है।

भारत सरकार शव लाने में करेगी मदद

उन्होंने सरकार से उनके शव को भारत लाने में मदद करने का आग्रह किया। इस बीच, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि दूसरे मृतक का नाम श्रीनिवास है जो निजामाबाद जिले का रहने वाला था। वहीं, हमले में घायल व्यक्ति की पत्नी भवानी ने निजामाबाद जिले में संवाददाताओं को बताया कि उसके पति सागर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने जताया दुख, मदद का दिया आश्वासन

केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुबई में तेलंगाना के दो तेलुगु युवकों, निर्मल जिले के अष्टपु प्रेमसागर और निजामाबाद जिले के श्रीनिवास की नृशंस हत्या से गहरा सदमा लगा है। इस मामले पर माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से बात की और उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को पूर्ण सहायता और पार्थिव अवशेषों को तत्काल वापस लाने का आश्वासन दिया है।

उन्होंने जयशंकर को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय भी इस मामले में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी उनके संपर्क में हैं।

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गुरुग्राम जमीन घोटाला: रॉबर्ट वाड्रा से आज भी पूछताछ करेगी ED, कांग्रेस देशभर में करेगी प्रदर्शन

Dainik Jagran - National - April 16, 2025 - 6:32am

 जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने छह साल बाद छह घंटे तक पूछताछ की। गुरुग्राम के शिकोहपुर में 7.5 करोड़ रुपये में जमीन खरीदकर डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेचने के मामले में वाड्रा से मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत पूछताछ की गई। उन्हें बुधवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

रॉबर्ट वाड्रा से पहले भी पूछताछ कर चुकी है

वाड्रा के खिलाफ ईडी दो अन्य मामलों बीकानेर जमीन घोटाला और संजय भंडारी से जुड़े लंदन के ब्रायंस्टन स्क्वायर में मकान खरीद की भी मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही है। वाड्रा से वर्ष 2018 और 2019 में ईडी कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। लेकिन, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दाखिल होने के कारण आगे पूछताछ नहीं हो सकी।

ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अदालती विकल्प खत्म होने के बाद वाड्रा से पूछताछ शुरू की गई है। वैसे इस मामले में ईडी ने डीएलएफ से मिले 58 करोड़ रुपये में से अधिकांश को जब्त कर लिया है। इनमें वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हास्पीटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियां भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि जल्द ही घोटाले से जुड़े ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज और डीएफएफ के अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। इन सब से पूछताछ होने के बाद ईडी मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून की धाराओं से तहत वाड्रा व अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी।

बीकानेर जमीन मामले में भी चल रही है जांच

वाड्रा के खिलाफ बीकानेर में 65 हेक्टेयर जमीन खरीद घोटाले में भी ईडी जांच कर रही है। केवल 75 लाख रुपये में इस जमीन को बाद में एलीजेंसी फिनलीज को पांच करोड़ में बेचा गया था। ईडी इस मामले में 6.87 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर चुकी है। इनमें स्काईलाइट हॉस्पीटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की एक अचल संपत्ति भी शामिल है।

इस मामले में ईडी नौ आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वाड्रा और उसकी कंपनी की भूमिका की जांच चल रही है। जल्द ही वाड्रा को इस मामले में भी पूछताछ के लिए समन किया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

संजय भंडारी से जुड़े रॉबर्ट वाड्रा के तार

लंदन में रह रहे और वहां की अदालत में प्रत्यर्पण के केस का सामना कर रहे संजय भंडारी के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच के दौरान लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर के असली मालिक रॉबर्ड वाड्रा के होने के सबूत मिले थे। इस मामले की जांच अभी चल रही है और ईडी संजय भंडारी के प्रत्यर्पण और ब्रिटेन में भेजे गए लेटर रोगेटरी (एलआर) के जवाब का इंतजार कर रही है।

जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा के नेतृत्व में गठित किया गया था आयोग

जागरण संवाददाता के अनुसार, गुरुग्राम में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को सस्ती दरों पर जमीन देने का घटनाक्रम साल 2008 का है। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे।

भाजपा ने बना दिया था चुनावी मुद्दा

भाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनाव में वाड्रा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इसे चुनावी मुद्दा बना दिया था। इसकी जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा के नेतृत्व में आयोग भी गठित किया गया था, लेकिन तब जांच किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। इस संबंध में केस कई साल तक अदालत में भी चला। 2018 में इसी जमीन घोटाले में गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस आधार पर ईडी द्वारा जांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम

ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य आरोपितों को भी जांच के लिए बुला सकती है ईडी जिस एफआइआर के आधार पर जांच कर रही है, उसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी। गुरुग्राम के गांव तौरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा ने गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने में एक सितंबर 2018 को शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया था कि वाड्रा की कंपनी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है। इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी शामिल बताया जाता है।

कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप

शिकायतकर्ता सुरेंद्र शर्मा का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ के बीच हुई डील के बाद बदले में हुड्डा सरकार ने डीएलएफ को गुरुग्राम के वजीराबाद में 350 एकड़ जमीन का आवंटन किया। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य आरोपितों को भी जांच के लिए बुला सकती है।

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