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Tamil Nadu replaces ₹ symbol in state Budget
'अपना पद छोड़ें मोहम्मद यूनुस, पीएम के रूप में शेख हसीना वापस आ रहीं', बांग्लादेश के इस दिग्गज नेता का अल्टीमेटम
एएनआई, कोलकाता। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी एवं यूनाइटेड स्टेट्स (यूएसए) अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉ. रब्बी आलम ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की और शेख हसीना को शरण देने पर भारत का धन्यवाद किया।
पीएम मोदी को धन्यवादरब्बी आलम ने कहा कि बांग्लादेश पर हमला हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विद्रोह ठीक है। मगर बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। यह एक आतंकवादी विद्रोह हुआ है। हमारे कई नेताओं को भारत में शरण लेनी पड़ी है।
हम भारत सरकार के आभारी हैं। रब्बी आलम ने आगे कहा कि मैं पीएम मोदी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए सुरक्षित यात्रा मार्ग प्रदान किया। हम भारत के लोगों के भी आभारी हैं।
पद छोड़े मोहम्मद यूनुसरब्बी आलम ने साफ शब्दों में बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी है। आलम ने कहा कि हम बांग्लादेश के सलाहकार से कहना चाहते हैं कि वे पद छोड़ दें और वहीं लौट जाएं... जहां से वे आए थे। शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ रही हैं। युवाओं ने गलती की। मगर यह उनकी गलती नहीं है। बल्कि उनके साथ छल किया गया है।
हसीना और उनके परिवार की संपत्ति जब्त करने का आदेशइस बीच ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना के धानमंडी स्थित आवास 'सुदासदन' और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में 124 बैंक खातों को जब्त करने का भी आदेश दिया है।
ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के एक आवेदन के बाद मंगलवार को यह आदेश जारी किया। अदालत ने हसीना के अलावा उनके बेटे साजिब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना और उनकी बेटियों ट्यूलिप सिद्दीकी और रादवान मुजीब सिद्दीकी की कुछ संपत्तियां को भी जब्त करने का आदेश दिया है।
हसीना के पति का नाम था सुधाशेख हसीना के पति परमाणु वैज्ञानिक थे। उनका नाम एमए वाजेद मिया था। मगर उन्हें उपनाम सुधा मिया के नाम से भी जाना जाता था। घर का नाम 'सुदासदन' उनके नाम पर ही रखा गया था।
हिंसा के बीच हसीना को छोड़ना पड़ा था बांग्लादेशपिछले साल जुलाई महीने में बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भड़का था। इसके बाद आंदोलन ने शेख हसीना विरोधी रुख अपना लिया। अगस्त महीने में छात्रों ने शेख हसीना से पद छोड़ने की मांग की। देशभर में उग्र प्रदर्शनों का दौर चला। छात्रों की भीड़ राजधानी ढाका में घुसने के बाद हिंसक हो गई।
इसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को आनन-फानन देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इस दौरान हिंसा में 600 से अधिक लोगों की जान गई। हजारों लोग घायल हुए। 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का गठन किया। इसके बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक नहीं है।
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फंदे पर लटका मिला एक ही परिवार के 4 लोगों का शव, पत्नी-पत्नी और दो बच्चों की मौत से सनसनी
पीटीआई, चेन्नई। चेन्नई से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक मामले में परिवार के चार सदस्य मृत पाए गए, जिनमें दो किशोर बेटे भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया, एक परिवार के चार सदस्य मृत पाए गए, जिनमें दो नाबालिग बेटे भी शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि मरने वालों में एक कपल डॉक्टर और वकील था। साथ ही उनके दो बेटों थे , इनके शव अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके मिले और पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी हो।
ड्राइवर ने दी पुलिस को सूचना- यह घटना तब प्रकाश में आई जब डॉक्टर का ड्राइवर आज काम पर आया और संदेह होने पर उसने पुलिस को सूचना दी, जिसने दरवाजा खोलने पर पाया कि डॉक्टर बालामुरुगन (52) और उनकी पत्नी सुमति (47) अन्ना नगर स्थित आवास के एक कमरे में और उनके बेटे दूसरे कमरे में थे।
- बताया जा रहा है, शहर में कई अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने वाले डॉ. बालामुरुगन कथित तौर पर भारी कर्ज में डूबे हुए थे।
- आज सुबह जब डॉक्टर का ड्राइवर घर पहुंचा तो उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि घर में कोई नहीं आया।
- वह पुलिस के पास गया, जिसने 52 वर्षीय बालामुरुगन, उनकी पत्नी सुमति, 47 वर्षीय और उनके बेटों के शव बरामद किए गए।
पुलिस ने इस मामले में आगे कहा है, 'हमें संदेह है कि उन्होंने खुदकुशी की है। वे कर्ज में डूबे हुए थे। हम जांच कर रहे हैं। अभी तक किसी की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।' इस मामले में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कर्ज के दबाव में ऐसा किया होगा। तिरुमंगलम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच जारी है।
बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या... अब घुसपैठियों की खैर नहीं! मोदी सरकार बनाने जा रही नया इमिग्रेशन कानून
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में आव्रजन एवं विदेशी विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के मौजूदा आव्रजन कानून को आधुनिक और मजबूत बनाना है। इसकी मदद से अवैध घुसपैठियों से निपटने और निर्धारित सीमा से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर नजर रखना आसान होगा।
बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या विकराल हुई है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बल्कि संसाधनों पर भी बोझ पड़ने का डर है।
अवैध घुसपैठ पर लगेगी लगामनए विधेयक में कड़ी सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्राविधान किया गया है। वीजा शर्तों का उल्लंघन करने पर विदेशियों को भारी जु्र्माना चुकाना पड़ेगा। अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
यह विधेयक सरकार को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खतरे की स्थिति में किसी भी विदेशी को देश में प्रवेश देने या नहीं देने की अनुमति देगा। विधेयक में विदेशी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी जुटाने की अनुमति भी दी गई है। पारित होने के बाद यह विधेयक मौजूदा चार कानूनों की जगह लेगा।
इन कानूनों की लेगा जगह- पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम- 1920।
- विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम- 1939।
- विदेशी अधिनियम- 1946।
- आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम- 2000।
विधेयक के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने वैध दस्तावेज के बिना भारत में घुसपैठ की तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का प्राविधान है। अब भारत आने पर विदेशी नागरिकों को तुरंत संबंधित पंजीकरण अधिकारी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
संस्थानों को देनी होगी विदेशियों की जानकारीनए विधेयक में यह भी प्राविधान है कि विदेशी व्यक्ति के बारे में जानकारी संबंधित संस्था पंजीकरण अधिकारियों को देंगी। अगर कोई विदेशी नागरिक किसी अस्पताल, होटल या अन्य संस्थान में है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी उस संस्था की होगी। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी यह नियम लागू होगा।
भारी पड़ेगा बिना दस्तावेज प्रवेशअगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करता है तो उसे पांच साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जाली हैं तो 1 से 10 लाख रुपये तक जुर्माने लग सकता है। मौजूदा पासपोर्ट अधिनियम के तहत अगर कोई विदेशी शख्स बिना वैध पासपोर्ट प्रवेश करता है तो 5 साल की जेल या 50 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्राविधान है।
वाहक पर भी लगेगा जुर्मानानए विधेयक में वैध दस्तावेज के बिना भारत में अवैध लोगों को लाने वाले वाहक पर 2 से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आव्रजन अधिकारी जहाज या वाहक से जुड़ी संपत्ति को जब्त कर वसूली करेंगे। मौजूदा आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम- 2000 के तहत वाहक पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का ही प्राविधान है।
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रान्या राव कैसे चकमा देकर एयरपोर्ट से बाहर ले जाती थी सोना? पुलिस से पूछताछ में खोला राज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में अवैध तरीके से सोना लाने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ी गई कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान DRI ने कई खुलासे किए हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने आज अदालत को बताया कि एक्ट्रेस रान्या राव के सोने की तस्करी के रैकेट में एक बड़ा गिरोह शामिल था।
एक्ट्रेस राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी की मदद से हवाई अड्डों तक पहुंची थी, जो भी रैकेट का हिस्सा थे। यह जानकारी राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने दी, जो तस्करी मामले की जांच कर रहा है। डीआरआई ने कहा कि उस दिन, राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी ने उसे एयरपोर्ट से बाहर निकाला था। उसे बाहर निकलने से बस एक या दो कदम पहले ही पकड़ लिया गया था।
रान्या राव ने कैसे पार किया ग्रीन चैनल?डीआरआई ने कहा कि रान्या राव ने राज्य प्रोटोकॉल कार्यालय की मदद से इमिग्रेशन और ग्रीन चैनल को पार किया था और आरोप लगाया कि विभाग इसमें शामिल था। डीआरआई के वकील ने कहा, 'हमने (डीआरआई) ग्रीन चैनल पार करने के बाद उसे वहां रोका था।
डीआरआई ने आगे कहा, हमने राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी को तलब किया है और उनका बयान लिया है।' एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि हवाला के माध्यम से भारी मात्रा में धन की व्यवस्था की गई और उसे ट्रांसफर किया गया और वे उस चैनल की जांच कर रहे हैं।
डीआरआई ने कहा,
'इससे पता चलता है कि एक सिंडिकेट काम कर रहा था। एक्ट्रेस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, डीआरआई ने कहा, 'हम उसकी जमानत का विरोध करते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमें हवाला चैनल की जांच करनी है।' एजेंसी ने यह भी कहा कि रान्या राव, जो पिछले छह महीनों में 27 बार दुबई जा चुकी है, के पास यूएई का निवासी पहचान पत्र है।
कल जमानत याचिका पर फैसला लेगी अदालतभारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, जिसकी अवधि 24 मार्च को खत्म होगी, लेकिन उम्मीद है कि अदालत कल उसकी जमानत याचिका पर फैसला लेगी। रान्या राव अपनी लगातार विदेश यात्राओं के कारण डीआरआई की नजर में आई थीं। पिछले छह महीनों में उन्होंने दुबई और अमेरिका की 27 यात्राएं की हैं।
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YouTube से सीखा सोना छिपाने का तरीका, पहली बार की तस्करी... रान्या राव ने किया खुलासा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रान्या राव सोना तस्करी मामला तूल पकड़ रहा है। अब सोना तस्करी में फंसी तमिल एक्ट्रेस रान्या राव ने इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की हिरासत में मौजूद एक्ट्रेस रान्या राव ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि यह पहली बार था जब उसने दुबई से सोने की तस्करी की थी।
अभिनेत्री ने यह भी खुलासा किया कि उसे अज्ञात नंबरों से कॉल आए और दावा किया कि उसने यूट्यूब वीडियो से सोना छिपाना सीखा। इस दौरान रान्या राव ने अपनी लगातार विदेश यात्राओं और सोने की तस्करी के बारे में बताया।
टर्मिनल 3 के गेट ए पर जाने का दिया निर्देशउन्होंने कहा,
'मुझे 1 मार्च को एक विदेशी फोन नंबर से कॉल आया। पिछले दो हफ्ते से मुझे अज्ञात विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट ए पर जाने का निर्देश दिया गया। मुझे दुबई एयरपोर्ट पर सोना लेने और बेंगलुरु में उसे सौंपने के लिए कहा गया।'
राव ने डीआरआई अधिकारियों को दिए अपने पिछले बयानों से पलटते हुए कहा, 'यह पहली बार था जब मैंने दुबई से बेंगलुरु में सोने की तस्करी की। मैं पहले कभी दुबई से सोना नहीं लाई या खरीदा।'
टॉयलेट में जाकर छुपायारान्या राव ने खुलासा किया कि उसने एयरपोर्ट पर क्रेप बैंडेज और कैंची खरीदी और एयरपोर्ट के टॉयलेट में सोने की रॉड अपने शरीर से चिपका लीं। राव ने राजस्व खुफिया अधिकारियों को बताया, 'सोना दो प्लास्टिक से ढके पैकेट में था। मैंने सोने को अपनी जींस और जूतों में छिपा लिया। मैंने यूट्यूब वीडियो से यह करना सीखा।'
6 फीट लंबे आदमी ने किया था कॉलरान्या राव ने आगे फोन करने वाले या ट्रेनर को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा,
'मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मुझे किसने फोन किया। फोन करने वाले का उच्चारण अफ्रीकी-अमेरिकी था।' उसने राजस्व खुफिया अधिकारियों को बताया, उसने सुरक्षा जांच के बाद सोने की छड़ें सौंप दीं।
उन्हों कहा कि सोने की छड़ें सौंपने के तुरंत बाद वह चला गया। रान्या राव ने कहा, 'मैं उससे फिर कभी नहीं मिली या उसे नहीं देखा। वह आदमी लगभग 6 फीट लंबा और गोरा था।'
किसको देना था सोना?- जब उनसे पूछा गया कि बेंगलुरु में तस्करी का सोना किसे प्राप्त करना था।
- रान्या राव ने कहा, मुझे सोने की छड़ें एक अज्ञात व्यक्ति को देने का निर्देश दिया गया था।
- उन्होंने कहा कि उसे 'एयरपोर्ट टोल गेट के बाद सर्विस रोड पर जाने के लिए कहा गया था और सिग्नल के पास एक ऑटोरिक्शा में सोना रखना था लेकिन उसे ऑटोरिक्शा का नंबर नहीं दिया गया।
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