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BPSC Jobs 2025: युवाओं के लिए खुशखबरी, बीपीएससी ने निकाली एक और भर्ती; ग्रेजुएट करें अप्लाई

Dainik Jagran - April 10, 2025 - 6:46pm

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BPSC Bharti 2025) अवर सांख्यिकी पदाधिकारी व प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। आवेदन के लिए वेबसाइट www.bssc.bihar.gov.in पर लिंक अपलोड है।

अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक या पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिगी या सबसिडियरी के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से 682 पदों पर नियुक्ति होनी है। 231 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, महिला, बीसी व ईबीसी के लिए 40 तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष निर्धारित है।

सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोटिवार अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए 75 तथा संविदा के आधार पर अनुभव के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित है। सिलेबस सहित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड है।

इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, कृषि, पारा मेडिकल कोर्स की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) राज्य के सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में नर्सिंग, फार्मेसी, पारा मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन सात व आठ जून को करेगा। इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

छह मई तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। शुल्क के लिए लिंक सात मई तक उपलब्ध होगा। आवेदन में त्रुटि होने पर आठ व नौ मई को लिंक संशोधन के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

बीसीईसीई-2025 के तहत स्नातक स्तरीय कृषि, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बैचलर आफ मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलाजी, बैचलर आफ आपरेशन टेक्नोलाजी, बैचलर आफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी नर्सिंग, उद्यान विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, डेयरी आदि कोर्स में इसकी रैंक के आधार पर नामांकन होगा।

वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर विस्तृत जानकारी अपलोड है।

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Bihar: पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला, अब सिर्फ D Pharma डिग्री वाले ही बन सकेंगे सरकारी फार्मासिस्ट

Dainik Jagran - April 10, 2025 - 6:22pm

विधि संवाददाता, पटना। फार्मासिस्ट की बहाली को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम योग्यता यानी "डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी. फार्मा)" ही फार्मासिस्ट पद के लिए मान्य योग्यता रहेगी।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने बी. फार्मा और एम. फार्मा डिग्रीधारियों द्वारा दायर कई याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में क्या दलील दी?

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि बी. फार्मा/एम.फार्मा, डी. फार्मा से उच्च योग्यता है और उन्हें आवेदन से वंचित करना अनुचित है, लेकिन अदालत ने माना कि डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की प्रकृति, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र अलग हैं।

डी. फार्मा पाठ्यक्रम खास तौर पर सरकारी अस्पतालों व दवा वितरण में उपयोग के लिए तैयार किया गया है, जबकि बी. फार्मा/एम.फार्मा का पाठ्यक्रम औद्योगिक और अनुसंधान क्षेत्र पर होता है।

अदालत ने राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों को संविधान सम्मत मानते हुए स्पष्ट किया कि जब तक नियमों में बदलाव नहीं होता, बी. फार्मा/एम.फार्मा धारकों को सिर्फ उसी स्थिति में पात्र माना जाएगा जब वे डी. फार्मा की न्यूनतम योग्यता भी रखते हों।

कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कहा?

फैसले में यह भी कहा गया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के 2015 के रेगुलेशन में दोनों योग्यता (डी. फार्मा/बी. फार्मा) को मान्यता दी गई है, लेकिन राज्य सरकार को अपने पदों की प्रकृति के अनुसार योग्यता तय करने का अधिकार है।

कोर्ट के इस निर्णय के बाद हजारों बी. फार्मा/एम.फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, जबकि डी. फार्मा धारकों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हुई है।

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